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महाराष्ट्र में गुटखा बिक्री करने पर अब 10 साल की सजा

गुटखा बिक्री गैरजमानती अपराध की श्रेणी में शामिल
मुंबई। महाराष्ट्र में गुटखा बिक्री करने पर अब 10 साल की सजा होगी। इसके अलावा इस गैरजमानती अपराध की श्रेणी में शामिल कर लिया गया है।
मुंबई हाईकोर्ट की औरंगाबाद खंडपीठ ने अपने एक फैसले में गुटखा बिक्री के मामले में सिर्फ आईपीसी की धारा 188 के तहत ही केस बनाने का फैसला सुनाया था। परंतु एफडीए की दलील थी कि इस धारा के साथ आईपीसी की धारा 328 भी लगाई जानी चाहिए।
अब सुप्रीम कोर्ट ने औरंगाबाद खंडपीठ के आदेश पर रोक लगा दी है। जिसके चलते अब महाराष्ट्र में गुटखा बेचना गैरजमानती अपराध होने के साथ इसके लिए 10 साल की सजा होने का रास्ता भी साफ़ हो गया है। औरंगाबाद खंडपीठ के फैसले के खिलाफ खाद्य एवं औषधि प्रशासन मंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे ने पहल करते हुए नवंबर, 2020 में सुप्रीम कोर्ट में एक स्वतंत्र याचिका दायर की थी। जिस पर अदालत ने 7 जनवरी, 2021 को औरंगाबाद पीठ की अदालत के आदेश पर रोक लगाने का फैसला सुनाया है।

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