रायपुर

छत्तीसगढ़ में नहीं मिला कोरोना का एक भी मरीज : भारत में अब तक 90 कोरोना पाजिटिव मिले

WHO ने कोरोना वायरस को घोषित किया महामारी

रायपुर। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस (COVID-19) को महामारी घोषित किया है। WHO जारी आकड़ों के अनुसार विश्व में अभी तक कोरोना वायरस संक्रमण के कुल 14,2539 प्रकरणों की पुष्टि हुई है और 135 देश इस वायरस से प्रभावित हैं। छत्तीसगढ़ में अभी तक किसी भी व्यक्ति में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई है। अभी तक कोरोना प्रभावित देश की यात्रा कर आने वाले कुल 76 व्यक्तियों की लैब सैंपल जांच हेतु भेजा गया है। जिसमें 66 सैंपल का परिणाम नेगेटिव आया है, 6 परिणाम अप्राप्त हैं और 7 व्यक्तियों के सैंपल परीक्षण के CMR मानदंड में नहीं आने के कारन जांच नहीं किया जा सका है। भारत में अभी कोरोना वायरस के कुल 90 प्रकरणों की पुष्टि की जा चुकी है, जिसमें 17 व्यक्ति विदेशी नागरिक हैं।

15 मार्च 2020 को कुल 3 नए सैंपल का परिणाम आया है। जिसमें सभी नेगेटिव है। वर्तमान में सभी व्यक्तियों की सत्त निगरानी कर होम आइशोलेषण में स्वास्थ्य समीक्षा की जा रही है। सचिव छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय कंट्रोल एंड कमांड सेंटर रायपुर में राज्य स्तरीय कोर कमेटी की बैठक 14 मार्च को सुबह 10:30 बजे की गई। जिसमें कोरोना वायरस से बचाव के तैयारियों की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए गए।

सचिव छत्तीसगढ़ शासन के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के निर्देशानुसार covid 19 से बचाव की तैयारियों हेतु स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के उपसंचालक एवं राज्य कार्यक्रम अधिकारियों को covid 19 के सम्मान में प्रशिक्षण कार्य, कारेटीन केंद्र की स्थापना, होम आइसोलेशन, अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड माना अस्पताल में 60 बिस्तर का आइसोलेशन अस्पताल, सर्वेलेंस, सैंपल जांच एम्बुलेंस प्रोटोकॉल और मानव संसाधन की व्यवस्था के लिए प्रभारी अधिकारी नामित कर कार्य आवंटन आवश्यक तैयारियों को निर्देशित किया गया है।

राज्य में कारेटीन केंद्र की स्थापना हेतु निमोरा स्थित ठाकुर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान और नया रायपुर स्थित ग्रामीण कृषि प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान झांझ सेक्टर 24 चिन्हित किया गया है।

छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा बोवेल कोरोनावायरस संक्रमण से स्वास्थ्य एवं जीवन की सुरक्षा के खतरे के उत्पन्न स्थिति के परिपेक्ष्य में प्रदेश के सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों और सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षकों को छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य एक्ट 1949 की धारा 71 की उप धारा (2) में सभी अधिकार प्रदत्त किए जाने से संबंधित सूचना दिवस 13 मार्च 2020 जारी किए गए हैं।

छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा “Epidemic Disease Act 1897” की धारा 2,3,4 में विहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोरोना वायरस से बचाव के लिए जारी किए गए हैं जिनके अंतर्गत संभागीय आयुक्त जिला कलेक्टर को इन नियमों को लागू करने के लिए सभी अधिकार दिए गए हैं। राज्य शासन निर्णय लेते हुए प्रदेश में सभी सिनेमाघर 31 मार्च तक बंद करने के आदेश दिए हैं। साथ ही जीव और स्विमिंग पूल भी बंद रहेंगे। छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा आज 15 मार्च को कोरोना संक्रमण से बचाव के संबंध में समीक्षा द्वारा आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।

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