बिलासपुर

एफआईआर रद्द करने जोगी ने हाईकोर्ट में दिया आवेदन, अगली सुनवाई 11 फरवरी को

बिलासपुर। छग के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी और पूर्व विधायक अमित जोगी के खिलाफ सिविल लाइन थाने में दर्ज की गई धारा 306 के प्रकरण को खारिज करने हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। इस मामले में अगली सुनवाई 11 फरवरी को नियत की गई है।

मालूम हो कि पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के यहां स्थित बंगले मरवाही सदन में उनके घरेलू काम करने वाले कर्मचारियों में  से एक संतोष कौशिक ने कुछ दिनों पूर्व उसी बंगले में आत्महत्या कर ली थी। परिजनों की ओर से आरोप लगाया गया है कि प्रताड़ना तथा धमकी के कारण मृतक को उक्त कदम उठाना पड़ा। इसे लेकर घटना के दूसरे दिन ग्रामीणों ने प्रदर्शन भी किया था। इसके बाद परिजनों की शिकायत पर थाना सिविल लाइन में पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी और उनके पुत्र अमित जोगी के विरुद्ध धारा 306 के तहत अपराध कायम किया गया है। दोनों के विरुद्ध आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित किए जाने का पुलिस द्वारा अपराध दर्ज करने के बाद हाईकोर्ट में एक आवेदन दिया गया है जिसमें थाना सिविल लाइन की कार्यवाही को गलत बताते हुए उस एफआईआर को खारिज करने की मांग की गई है।

न्यायमूति आरपी शर्मा की कोर्ट ने इस मामले में केस डायरी तलब की उसके बाद अब इस मामले में अगली सुनवाई 11 फरवरी को नियत की गई है।

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