मध्य प्रदेश

प्रीतम सिंह के बहकावे में आकर शस्त्र लहराने वाले समुदाय के आठ लोगों के लाइसेंस निरस्त ….

ग्वालियर। दशहरे के उपलक्ष्य में तलवार वाले हनुमान मंदिर पर भाजपा की राष्ट्रीय नेता उमा भारती के निकट माने जाने वाले प्रीतम सिंह ने समर्थकों के साथ शस्त्र प्रदर्शन किया था। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में कुछ लाइनों को लेकर लोगों ने आपत्ति जताई थी। इस मामले को संज्ञान में लेकर कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह के निर्देश पर एसपी अमित सांघी ने पुरानी छावनी थाना प्रभारी से जांच कराई।

वीडियो की जांच में यह सामने आया कि प्रीतम लोधी के कुछ समर्थकों की गतिविधियां संदिग्ध हैं। जबकि दूरी पर खड़े अन्य लोगों के चेहरे भी पहचान में नहीं आ सके। इसके साथ ही वीडियो में यह भी सुनाई दे रहा है कि लोग जब शस्त्र लहराने से झिझक रहे हैं तो प्रीतम सिंह मंच से हथियार ऊपर उठाने के लिए उकसा रहे हैं।

हथियार प्रदर्शन को लेकर पूरी जांच करके थाना प्रभारी ने शुक्रवार को दोपहर बाद प्रतिवेदन दे दिया था। इसके बाद शाम को करीब 4 बजे यह प्रतिवेदन कलेक्ट्रेट पहुंचा। कलेक्टर ने प्रतिवेदन के आधार पर आठ लोगों के लाइसेंस निरस्त करने का आदेश जारी किया है।

आदेश में यह बिंदु प्रमुखता से रखा गया है कि लाइसेंसी शस्त्र का यह लोग कभी भी दुरुपयोग कर सकते हैं। निरस्ती के साथ ही तत्काल प्रभाव से सभी लोगों को अपने हथियार और कारतूस आदि थाने में जमा कराने के आदेश भी दिए गए हैं।

जिला दंडाधिकारी कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने इस संबंध में बताया कि प्रीतम लोधी और उनके समर्थकों ने दशहरा पर पूजा के बहाने शस्त्र प्रदर्शन किया गया। इस सामूहिक शस्त्र प्रदर्शन को लेकर एसपी ने जो प्रतिवेदन भेजा है, उसमें उल्लेख है कि इस प्रदर्शन से आसपास के लोगों में भय व्याप्त है। वीडियो और फोटो में दर्शाए गए लोगों में से कुछ लोगों की गतिविधियां भी संदिग्ध बताई गई हैं। इनसे समाज को खतरा हो सकता है इसलिए शस्त्र अधिनियम की धारा 17 (3) में दी गई शक्तियों के आधार पर लाइसेंस निरस्त करने का आदेश दिया है।

इन लोगों पर हुई कार्रवाई, लाइसेंस किए निरस्त

अकबरपुर निवासी जगदीश लोधी पुत्र सुघर सिंह लोधी लाइसेंस क्रमांक 212/2007, ब्रह्मा का पुरा निवासी धर्मेन्द्र बघेल पुत्र होतम बघेल लाइसेंस क्रमांक 1447/2006, जलालपुर निवासी देवेन्द्र सिंह पुत्र सलविंदर सिंह सरदार लाइसेंस क्रमांक 609/2003, किशन लोधी पुत्र रामधन लोधी लाइसेंस क्रमांक 464/2009, गंगामालनपुर निवासी धीरेन्द्र यादव पुत्र बलवीर सिंह लाइसेंस क्रमांक 550/2014,राधेश्याम लोधी पुत्र भानू लोधी लाइसेंस क्रमांक 146/2013, वासुदेव यादव पुत्र बदनसिंह यादव लाइसेंस क्रमांक 693/2010,सुनील यादव पुत्र बदन सिंह यादव लाइसेंस क्रमांक 676/2010 को निरस्त किया गया है।

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