मध्य प्रदेश

बहुचर्चित नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़ा : हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नर्सिंग कौंसिल रजिस्ट्रार के विरुद्ध 24 घंटे में कार्रवाई कर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया

भोपाल। हाईकोर्ट ने बहुचर्चित नर्सिंग कालेज फर्जीवाड़ा मामले में अनियमितता उजागर होने के बावजूद नर्सिंग कौंसिल रजिस्ट्रार सुनीता शिजु के विरुद्ध ठोस कार्रवाई न होने पर नाराजगी जताई है। इसी के साथ मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ व न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की युगलपीठ ने राज्य शासन को 24 घंटे के भीतर कार्रवाई सुनिश्चित कर रिपोर्ट पेश करने सख्त निर्देश दिए हैं।

ओपन कोर्ट में तीखी टिप्पणी

हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ ने ओपन कोर्ट में तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार को एक हद के बाद अपने अधिकारियों को बचाने की कोशिश हर्गिज नहीं करनी चाहिए। इसी के साथ उन्होंने नर्सिंग कालेज फर्जीवाड़े से संबंधित हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में विचाराधीन प्रकरणों को मुख्यपीठ जबलपुर स्थानांतरण करने से भी इनकार कर दिया।

सरकार की मांग ठुकराई

ला स्टूडेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष व अधिवक्ता विशाल बघेल की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य शासन की ओर से मांग की गई थी कि समान मुद्दों पर मामले ग्वालियर पीठ में भी लंबित हैं, जिन्हें यहां ट्रांसफर करा लिया जाए।

विभाग पर संरक्षण का लगा आरोप

जनहित याचिकाकर्ता की ओर से आवेदन पेश कर कोर्ट को अवगत कराया गया था कि मप्र नर्सिंग कौंसिल रजिस्ट्रार सुनीता शिजु के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई है। विभाग द्वारा लगातार संरक्षण दिया जा रहा है।

निलंबन के बावजूद सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका

हाईकोर्ट को जानकारी दी गई कि सत्र 2021-22 में रजिस्ट्रार द्वारा जिन नर्सिंग कालेजों को मान्यता दी गई थी, वे अपात्र थ।े याचिकाकर्ता की आपत्ति और निरीक्षण के बाद उनकी मान्यता भी निरस्त हुई थी। कोर्ट द्वारा अगस्त 2022 में रजिस्ट्रार को निलंबित किए जाने के आदेश के बाद सुनीता शिजु ने रजिस्ट्रार के पद नाम से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिसके लिए विभाग से अनुमति भी नहीं ली गई। जनहित याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता आलोक बागरेचा ने पक्ष रखा।

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