लखनऊ/उत्तरप्रदेश

हाईकोर्ट ने श्रद्धा हत्याकांड की चार्जशीट रिपोर्ट समाचार पत्रों व चैनलों पर प्रसारित करने पर लगाई रोक…

नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने सभी समाचार पत्रों व चैनलों को श्रद्धा वालकर हत्या मामले के आरोपपत्र की सामग्री प्रदर्शित या प्रसारित करने से बुधवार को रोक दिया. न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर ने केंद्र को यह सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया कि दिल्ली पुलिस द्वारा दायर याचिका के निस्तारण तक कोई समाचार पत्र व चैनल श्रद्धा वालकर हत्या मामले का आरोप पत्र न दिखाए.

यह आदेश दिल्ली पुलिस की एक याचिका पर पारित किया गया था, जिसमें आरोप पत्र और मामले में जांच के दौरान एकत्र की गई अन्य सामग्री में निहित गोपनीय जानकारी को प्रकाशित करने, छापने और प्रसारित करने से मीडिया घरानों को रोकने की मांग की गई थी.

गौरतलब है कि दिल्ली के महरौली इलाके में पूनावाला ने पिछले साल 18 मई को अपनी ‘‘लिव इन पार्टनर” श्रद्धा वालकर की कथित रूप से हत्या कर दी थी. उसने वालकर के शव के लगभग 35 टुकड़े कर उन्हें लगभग 3 सप्ताह तक फ्रिज में रखा और फिर उन्हें दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में फेंक दिया था. इस मामले में पुलिस ने 24 जनवरी को 6,629 पन्नों का आरोप पत्र दाखिल किया था.    

Back to top button