छत्तीसगढ़बिलासपुर

सातवीं कक्षा की छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की कैद, अर्थदंड का आदेश भी ..

बिलासपुर। सीपत थाना क्षेत्र के रहने वाली 12 वर्षीय लड़की कक्षा सातवीं में पढ़ती थी। नौ सितंबर 2021 की शाम पीड़िता अपने बड़े पिता के घर घूमने गई थी। कुछ समय बाद पीड़िता बिना किसी को बताए वापस चली गई। रात 8.30 बजे पीड़िता अपने घर नहीं आई। तब पीड़िता के पिता अपने बड़े भाई को फोन कर पूछा। स्वजन ने बताया कि पीड़िता घर आई थी, लेकिन किसी भी सदस्य को बिना कुछ बताए कहीं चली गई।

इसके बाद स्वजन आसपास तलाश शुरू की। अपने रिश्तेदारों व पीड़िता के सहेलियों से संपर्क किया, लेकिन किसी ने उसके बारे में जानकारी नहीं दी। इसके बाद स्वजन सीपत थाना में गुमशुदगी की सूचना दी। पुलिस इस मामले में गुमशुदगी के तहत अपराध दर्ज कर जांच में जुटी थी। इस बीच स्वजन को पता चला कि पीड़िता नवाडीह माता चौरा के पास रहने वाला आरोपित करन श्रीवास (22) के कब्जे में हैं।

22 अक्टूबर को स्वजन पीड़िता के साथ सीपत थाना पहुंचे। पूछताछ में पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपित करन श्रीवास बहलाफुसलाकर साथ ले गया। जबरन दुष्कर्म किया। पुलिस की टीम पीड़िता का मेडिकल जांच कराई। जांच रिपोर्ट में दुष्कर्म करने की पुष्टि हुई। पुलिस अपहरण, दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए आरोपित करन श्रीवास को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया था। जिला एवं सत्र न्यायालय में मामले की सुनवाई चल रही थी। कोर्ट ने आरोपित को 20 साल की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर चार साल का अतिरिक्त कारावास भुगताया जाएगा। इसके साथ ही कोर्ट ने पीड़िता को छतिपूर्ति दिलवाने के निर्देश दिए हैं।

सातवीं कक्षा की छात्रा के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपित युवक को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अर्थदंड का आदेश भी दिया है। जिला एवं सत्र न्यायालय में मामले की सुनवाई हुई। वहां से आरोपित को जेल भेज दिया गया।

Back to top button