छत्तीसगढ़बिलासपुर

उद्गम सूखा, अरपा को बचाने भूमि अधिग्रहण की चर्चा कोर्ट तक, मौके पर कोई काम नहीं, प्रशासन नहीं कर पाया रिवाइवल प्लान प्रस्तुत ….

बिलासपुर । हाईकोर्ट ने साल 2021 में शासन/ प्रशासन को अरपा रिवाइवल प्लान पेश करने के आदेश दिए। कोर्ट की सुनवाई जारी है और शासन की ओर से हाल ही में फिर रिवाइवल प्लान पेश किया गया तो कोर्ट ने हर कार्य की डेडलाइन के साथ कार्य योजना पेश करने कहा, परंतु महीनेभर बाद भी इस बारे में कोई जवाब दावा पेश नहीं हो पाया।

राज्य गीत की अरपा सूख चुकी है। कारण उद्गम के आस पास 50 ट्यूबवेल से निरंतर जल का दोहन हो रहा है। जब ट्यूबवेल नहीं थे तब गर्मियों में भी उद्गम से जल का रिसाव होता था। पेंड्रा में ऐसा दावा करने वाले बुजुर्ग आज भी हैं। पेंड्रा में जब से ट्यूबवेल के जरिए शहरवासियों को पानी सप्लाई शुरू की गई, अरपा के उद्गम पर संकट आ गया।

बाद में आस पास के किसानों ने भी ट्यूबवेल का उपयोग करना शुरू किया, जिसका नतीजा यह है कि अब उद्गम पूरी तरह सूख चुका है। ‘दैनिक भास्कर’द्वारा अरपा के उद्गम स्थल की दुर्दशा पर लगातार प्रकाशित खबरों के आधार पर पेंड्रा की ‘अरपा उद्गम बचाओ संघर्ष समिति’ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की।

अरपा बचाओ संघर्ष समिति के वयोवृद्ध संयोजक का कहना है कि क्या अरपा 18 किलोमीटर तक है? उनका इशारा बिलासपुर में अरपा पर चल रहे निर्माण कार्यों को लेकर था। उनका कहना है कि अरपा अमरपुर स्थित उद्गम से मंगला, पासीद संगम तक 174 किलोमीटर लंबी है। इसलिए पूरी अरपा को संरक्षित करने की योजना बनाई जानी चाहिए।

अरपा बेसिन विकास प्राधिकरण में पेंड्रा, गौरेला, मरवाही जिले का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इसके लिए मुख्यमंत्री से चर्चा कर आग्रह किया जाएगा। न्याय मित्रों की रिपोर्ट से स्पष्ट होगा कि किस स्थल को उद्गम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा था कि जिस स्थान को ज्यादा लोग उद्गम मानते हैं, वही उपयुक्त होगा।

1.10 मई 2022 को शासन की ओर से प्रस्तुत 7 पेज की रिपोर्ट को कोर्ट ने तर्कसंगत नहीं होने पर कलेक्टर बिलासपुर और गौरेला-पेंड्रा-मरवाही को संयुक्त बैठक करने कहा। कोर्ट ने कहा है कि बैठक में राजस्व, वन, सिंचाई, खनिज, नगर निगम बिलासपुर और हाईकोर्ट की कमेटी और न्याय मित्रों को शामिल करें।

2.19 सितंबर 2022 को शासन की ओर पेश रिपोर्ट में बताया गया कि उद्गम स्थल के संरक्षण के लिए 5 एकड़ जमीन अधिग्रहित करनी होगी। जहां जल कुंड का निर्माण होगा। कोर्ट ने कहा कि आपने जो टेंपरेरी प्लान पेश किया है, उसे पूरा करने पर विस्तृत रिपोर्ट और प्लानिंग पेश करें।

3.आदेश के पालन में अरपा रिवाइवल कमेटी और सदस्यों ने मंथन सभागृह में 31 अक्टूबर को बैठक की, जिसमें कलेक्टर बिलासपुर और गौरेला-पेंड्रा-मरवाही ने अध्यक्षता की। बैठक में चर्चा के बाद अरपा उद्गम स्थल का 8 नवंबर को निरीक्षण किया गया। कार्ययोजना की जानकारी हाईकोर्ट को दी गई।

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