मध्य प्रदेश

राज्य मानव अधिकार आयोग में सदस्य की नियुक्ति को लेकर सरकार को नोटिस, नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह ने दायर की थी याचिका ….

भोपाल। हाईकोर्ट जबलपुर ने राज्य मानव अधिकार आयोग में सदस्य की नियुक्ति को लेकर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविन्द सिंह द्वारा इस संबंध में दायर की गई याचिका पर जारी किया गया है। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया है कि मनोहर ममतानी की नियुक्ति में सरकार ने नियम प्रक्रिया का पालन नहीं किया। नियुक्ति के लिए गठित समिति में सदस्य होने के बाद भी बैठक की सूचना कार्यालयीन समय अवधि समाप्त होने के बाद दी गई और बाद में नियुक्ति आदेश जारी कर दिए।

डॉ. सिंह ने अपनी याचिका में कहा है कि राज्य मानव अधिकार आयोग में नियुक्ति के लिए स्पष्ट प्रविधान है कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित समिति की अनुशंसा पर नियुक्ति की जाएगी। इस समिति में विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष पदेन सदस्य होते हैं। हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज मनोहर ममतानी को सदस्य नियुक्त करने के लिए प्रविधान का पालन नहीं किया गया।

कार्यालयीन समय अवधि के बाद 6 मई 2022 को सूचित किया गया कि 7 मई को आयोग में सदस्य की नियुक्ति के लिए समिति की बैठक आयोजित गई है। जबकि, इसकी सूचना कम से कम एक सप्ताह पूर्व दी जानी चाहिए। 8 मई को नेता प्रतिपक्ष की अनुपस्थिति में आयोग में नए सदस्य के रूप में मनोहर ममतानी की नियुक्ति कर दी, जो नियमों का खुला उल्लंघन है।

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