मध्य प्रदेश

मानहानि केस, दिग्विजय को कोर्ट ने दी जमानत, आरएसएस को बताया था पाकिस्तान का जासूस ….

ग्वालियर। कांग्रेस के दिग्गज नेता, पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह को ग्वालियर जिला अदालत ने मानहानि के एक मामले में सशर्त जमानत दे दी है। दिग्विजय सिंह के खिलाफ ग्वालियर के एक एडवोकेट अवधेश सिंह भदौरिया ने मानहानि का परिवाद कोर्ट में प्रस्तुत किया था। कोर्ट में दायर किए गए परिवाद के जरिए दिग्विजय सिंह पर आरोप लगाया गया था कि, साल 2019 में दिग्विजय सिंह ने भिंड में आयोजित एक कार्यक्रम में आरएसएस और भाजपा पर बिना तथ्यों के अनर्गल टिप्पणी की थी, दिग्विजय सिंह ने कहा था कि, ऐसे संगठन के लोग पैसे लेकर पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हैं।

अवमानना के इसी मामले में दिग्विजय सिंह जिला न्यायालय पहुंचे और विशेष न्यायाधीश महेंद्र सैनी की अदालत में पेश हुए। उन्हें आज यानी शनिवार को जमानती वारंट पर विशेष न्यायालय ने तलब किया था। अब इस मामले की अगली सुनवाई 22 नवंबर को की जाएगी। न्यायालय में पेश होने के बाद पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने मीडिया से बातचीत की और कहा, इस प्रकार का केस पहले भी मुझ पर लग चुका है। लेकिन, हैरान करने की बात यह है कि जो संस्था रजिस्टर्ड ही नहीं है और न ही मेंबरशिप और अकाउंट है। उसकी मानहानि मैंने कैसे कर दी। इसके साथ ही उन्होंने कहा, इस मामले में जज साहब ने मुझे जमानत दे दी है।

इससे पूर्व शुक्रवार को जबलपुर में दिग्विजय सिंह ने बयान देते हुए कहा था कि, हमें बेहद प्रसन्नता है कि मोहन भागवत पर भारत जोड़ो यात्रा का इतना असर हुआ कि वे मस्जिद गए और मदरसा भी गए। यह देश सब का है। इसी भावना से यदि आरएसएस काम करे तो हमें उनसे क्या आपत्ति होगी? यदि अब मोहन भागवत जी आप अख़लाक़ के परिवार से भी मिलें बिलकिस बानों को भी न्याय दिलवाएँ। बलात्कारियों का सम्मान करने वालों के खिलाफ बयान दें। जहां-जहां निर्दोष मुसलमानों को आपके कार्यकर्ताओं ने सताया है उनसे माफ़ी माँगें उन्हें न्याय दिलवाएँ तो हमें भरोसा होगा कि आरएसएस की सोच में फ़र्क़ आ रहा है। अन्यथा आपका मदरसा मस्जिद जाना केवल दिखावा होगा।

पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने 31 अगस्त 2019 को भिंड जिले में एक राजनीतिक कार्यक्रम में बीजेपी और आरएसएस पर एक बयान दिए थे। दिग्विजय सिंह ने कहा था, बीजेपी और आरएसएस आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है। साथ ही उन्होंने अपने बयान में कहा था, जितने भी पाकिस्तान के लिए जासूसी करते पाए गए हैं, वह बीजेपी, आरएसएस और बजरंग दल से पैसे ले रहे हैं। पूर्व सीएम ने इन्हें पाकिस्तान के जासूस बता दिया था। इसी बयान को आधार मानकर अधिवक्ता अवधेश सिंह भदोरिया ने मानहानि का केस लगाया। केस को लेकर विशेष न्यायालय ने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को जमानत ही वारंट पर तलब किया था, जिसको लेकर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह न्यायालय में पेश हुए। जमानत मिलने के बाद इस मामले की सुनवाई 22 नवंबर को की जाएगी।

वहं, मामले को लेकर दिग्विजय सिंह के वकील संजय शुक्ला ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि, मानहानि का जो मामला है वो निराधार है, तथ्यहीन है। उन्होंने कहा कि, कोर्ट ने उन्हें इसपर जमानत दे दी है , आगे की सुनवाई की तारीख कोर्ट तय करेगा। उधर, परिवाद प्रस्तुत करने वाले एडवोकेट अवधेश भदौरिया की तरफ से पेश वकील उमेन्द्र सिंह राजावत का कहना है कि, दिग्विजय सिंह ने भाजपा और आरएसएस पर पाकिस्तान की जासूसी करने का आरोप लगाया था, जिस पर जमानती वारंट जारी हुआ था। आज उसे मामले में सुनवाई हुई। 10 हजार रुपये की सशर्त जमानत दी है। कोर्ट में अब ट्रायल चलेगा, इसके बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा।

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