मध्य प्रदेश

अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में पेसा एक्ट लागू होने से ग्राम सभा अधिकार संपन्न बनी

आयुष मंत्री श्री कावरे ने भूमि-पूजन समारोह को किया संबोधित

भोपाल। आयुष राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रामकिशोर ‘नानो’ कावरे ने कहा है कि प्रदेश में अनुसूचित जनजाति विकासखण्डों में पेसा एक्ट लागू कर अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों की ग्राम पंचायतों को अधिकार सम्पन्न बना दिया गया है। अब गाँव के विकास की कार्य-योजना ग्राम सभा बनाएगी और ग्राम सभा की अनुमति के बाद ही ग्राम पंचायत को प्राप्त राशि खर्च की जाएगी। श्री कावरे मंगलवार को बालाघाट जिले के परसवाड़ा जनपद पंचायत के ग्राम साडा और खुरमुंडी में भूमि-पूजन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

राज्य मंत्री श्री कावरे ने कहा कि ग्राम सभा विकास कार्यों की गुणवत्ता की निगरानी रखेगी। ग्राम सभा में मस्टर रोल निरीक्षण के लिए रखा जाएगा। काम के लिए गाँव से बाहर जाने वाले श्रमिकों को पहले ग्राम सभा को बताना होगा कि वे काम के लिए कहाँ जा रहे हैं। उन्हें उस स्थान का पता लिखाना होगा, जिससे कि श्रमिकों के हितों का ध्यान ग्राम सभा में रखा जा सकेगा। मंत्री श्री कावरे ने बताया कि पेसा एक्ट लागू होने के बाद अब शासन की योजना के किसी प्रोजेक्ट में किए जाने वाले सर्वे और भू-अर्जन के लिए ग्राम सभा की अनुमति आवश्यक होगी। राज्य मंत्री श्री कावरे ने इन ग्रामों में सभा मंच निर्माण का भूमि-पूजन किया।

ग्राम घुटी को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा

राज्य मंत्री श्री कावरे एवं सांसद डॉ. बिसेन ने टूटी डैम का निरीक्षण किया। मंत्री श्री कावरे ने कहा है कि बालाघाट जिले के ग्राम घुटी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा और यहाँ बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा, जिससे पर्यटक सुगमता से टूटी डैम आ सकें। राज्य मंत्री श्री कावरे और सांसद डॉ. ढाल सिंह बिसेन करीब 2.50 करोड़ रुपए लागत की 3 सड़क के लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे थे। राज्य मंत्री श्री कावरे ने कहा कि राज्य सरकार अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों को प्राथमिकता के साथ डामरीकृत सड़क मार्ग से जोड़ रही है।

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