छत्तीसगढ़रायपुर

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा पर त्वरित अमल: श्रमिक सियान सहायता के तहत अब 20 हजार की राशि मिलेगी एक मुश्त ….

रायपुर। श्रम विभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में संचालित पंजीकृत निर्माण श्रमिकों हेतु 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुके निर्माण श्रमिकों की मंडल की सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाती है, ऐसे निर्माण श्रमिक जो मंडल की सदस्यता से निवृत होने वाले है, उन्हें सदस्यता से निवृत होने के पूर्व बेहतर जीवन यापन के उद्देश्य से मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना के तहत एक मुश्त राशि प्रदान की जाती है।

योजना के तहत निर्माण श्रमिक के रूप में कम से कम विगत तीन वर्ष से मंडल में पंजीकृत होना चाहिए तथा निर्माण श्रमिक की न्यूनतम आयु 59 वर्ष एवं अधिकतम 60 वर्ष होना चाहिए। श्रम विभाग की विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए पात्र श्रमिक आवेदन श्रम विभाग के विभागीय पोर्टल बहसंइवनतण्दपबण्पद पर आनलाईन प्रारंभ किया गया है। श्रमिक स्वयं आनलाईन के माध्यम से या श्रमेव जयते मोबाईल एवं संबंधित जिले के श्रम कार्यालय में या किसी भी लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से आवेदन कर सकते है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नववर्ष पर रायपुर के गांधी मैदान में श्रम विभाग द्वारा संचालित शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना के हितग्राही श्रमिकों सें भेंट की थी। इस अवसर पर उन्होंने सियान श्रमिकों को मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना के तहत एक मुश्त दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि को दस हजार रूपए से बढ़ाकर बीस हजार रूपए करने की घोषणा की थी। श्रम विभाग द्वारा मुख्यमंत्री घोषणा के अनुरूप अधिसूचना जारी कर मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना की राशि में वृद्धि कर दी है।

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