नई दिल्ली
कोटपा कानून के दायरे में आया ओटीटी, सिनेमा-टीवी की तरह देना होगा तंबाकू डिस्क्लेमर-चेतावनी…
नई दिल्ली। वेबसीरीज और फिल्मों में धड़ल्ले से स्मोकिंग और तंबाकू उत्पादों के दृश्यों का प्रसारण कर रहे ओवर-दी-टॉप प्लेटफॉर्म पर आखिरकार लगाम लग गई।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर तंबाकू नियंत्रण कानून (कोटपा) 2003 का दायरा ओटीटी प्लेटफॉर्म तक बढ़ा दिया। अब इन्हें भी सिनेमाघरों और टीवी की तरह अपने कार्यक्रमों में 30 सेकंड का चेतावनी वीडियो और तंबाकू दृश्यों में डिस्क्लेमर का प्रसारण करना होगा।