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फर्राटे पर अब लगेगी रोक, नवा रायपुर में स्पीड डिटेक्टर की मदद से भेजा जाएगा E-challan …

रायपुर । नवा रायपुर में रहवासियों की संख्या काम होने के कारण सड़कों में वाहनों की आवाजाही काफी कम रहती है। इसका पूरा लाभ तेज गति से वाहन चलाने वालों एवं स्टंट करने वाले वाहन चालकों द्वारा बखूबी से उठया जाता है। कई बार नवा रायपुर में ही स्टंट और तेज रफ़्तार के कारण दुर्घटनाएं हुई हैं,जो जानलेवा भी साबित हुई। इसके बावजूद इस क्षेत्र में वाहन चालक नियमों को ताक में रखकर फर्राटे भरने में कोई गुरेज नहीं करते हैं।

इन्ही आतताइयों पर नकेल कसने यातायात पुलिस ने नवा रायपुर में भी नियमों के तहत वाहन की स्पीड पर रोक लगाएगी। रायपुर शहर की तर्ज पर नवा रायपुर में भी तेज गति से वाहन चलाने वालों, स्टंट करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध e-challan की कार्रवाई की जाएगी, जिसकी तैयारी कर ली गई है।

नवा रायपुर की सड़कों पर उपद्रवी एवं शरारती तत्वों द्वारा तेज गति से वाहन चलाने की शिकायतें लगातार बढ़ते ही जा रही थी जिसके बाद यातायात पुलिस बीते कई सालों से मांग कर रही थी कि रायपुर शहर की ही तरह नवा रायपुर में भी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाकर वाहनों की गति पर रोक लगाया जाये ताकि दुर्घटनाये कम हों।

राज्य शासन ने मांग पूरी कर दी है, जिसके बाद आरटीओ, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर व यातायात पुलिस रायपुर द्वारा समन्वय स्थापित कर रायपुर शहर की तर्ज पर नवा रायपुर में भी तेज गति से चलने वाले वाहन चालकों पर e-challan की कार्यवाही प्रारंभ की जा रही है।

रायपुर पुलिस के यातायात दस्ते ने इसके लिए अब वहां लगे कैमरों और स्पीड डिटेक्टर की मदद से ई-चालान की तैयारी कर ली है। यातायात पुलिस रायपुर के प्रयासों से इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, एनआईसी, आरटीओ के अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर नवा रायपुर की सड़कों पर 11 प्रमुख स्थानों में 40 CCTV कैमरा लगाए गए है। जिसके माध्यम से 65 km प्रति घंटे से अधिक गति से वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध ई चालान की कार्यवाही प्रारंभ की जा रही है। नवा रायपुर की सड़कों पर तेज रफ्तार और लापरवाही पूर्वक गाडी चलाने वालों के खिलाफ अब चालान उनके घर पर भेजा जाएगा।

E-challan जारी होने पर उल्लंघन कर्ता वाहन चालक को घर बैठे अपने मोबाइल के माध्यम से दिए गए लिंक पर जाकर अपना चालान भुगतान करने की सुविधा दी गई है। प्रथम बार उल्लंघन करने पर मोटर यान अधिनियम के तहत निर्धारित समन शुल्क राशि जुर्माना देय होगा और इसके बाद के चालान पर दोगुना राशि बतौर जुर्माना जमा करना पड़ेगा।

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