मध्य प्रदेश

एमपी हाईकोर्ट ने नर्सिंग परीक्षा पर लगाई रोक, एक्जाम कंट्रोलर को जारी किया नोटिस

ग्वालियर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच ने प्रदेश भर में आयोजित हो रही बीएससी नर्सिंग सेकंड ईयर की परीक्षा पर रोक लगा दी है। इस मामले में हाई कोर्ट ने मेडिकल यूनिवर्सिटी के एक्जाम कंट्रोलर को नोटिस देकर तलब किया है। वहीं 1 और 6 दिसंबर को आयोजित हो चुकी परीक्षा की कापियों को सील करने के आदेश भी दिए है।
दरअसल 19 सितंबर को जबलपुर आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय ने बीएससी नर्सिंग के सेकंड ईयर की परीक्षा 2022 का टाइम टेबल जारी किया था। इस परीक्षा में ऐसे स्टूडेंट्स को बैठने की अनुमति दी थी जो कॉलेज के स्टूडेंट नहीं थे और ना ही उनका रजिस्ट्रेशन था। हाई कोर्ट ने याचिका की सुनवाई करते हुए मेडिकल यूनिवर्सिटी के 19 सितंबर 2022 के आदेश और अधिसूचना पर रोक लगा दी। साथ ही बीएससी सेकंड ईयर की परीक्षा पर भी रोक लगा दी और 1 और 6 दिसंबर को आयोजित की गई। परीक्षा की कापियों को सील करने के आदेश दिए। वहीं मेडिकल यूनिवर्सिटी जबलपुर ने एक्जाम कंट्रोलर को 4 जनवरी को पूरे दस्तावेजों के साथ ग्वालियर हाई कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है।

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