मध्य प्रदेश

काला धन मैनेज करना पड़ेगा महंगा : अब चार्टर्ड अकाउंटेंट व पेशेवर भी बनेंगे आरोपी

कर पेशेवरों पर लगेगा पीएमएलए एक्ट, एक्ट में किया संशोधन

भोपाल। काली और गैर कानूनी स्त्रोतों से हुई कमाई को मैनेज करने में मदद करना अब कर पेशेवरों पर भी भारी पड़ेगा। ऐसी कमाई का निपटारा करने और काले धन को कानूनी जामा पहनाने के रास्ते दिखाने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए), कंपनी सेक्रेटरी (सीएस) और कास्ट अकाउंटेंट भी प्रिवेंशन आफ मनी लांड्रिंग एक्ट में आरोपित बनाए जाएंगे। तीन मई को वित्त मंत्रालय ने प्रिवेंशन आफ मनी लांड्रिंग एक्ट 2002 में संशोधन कर यह प्रविधान शामिल कर लिया है।
ताजा संशोधन के अनुसार काले धन से अर्जित संपत्ति की खरीदी बिक्री में मदद करने वाले पेशेवर, ऐसे लोगों के धन का मैनेजमेंट करने वाले, बैंक खाते व अन्य अकाउंट मैनेज करने वाले, ऐसे धन को शोधित करने के लिए कंपनियां बनाने में मदद करने वाले पेशेवरों पर भी कानून लागू होगा। ऐसे किसी भी मामले में किसी नागरिक जिस पर पीएमएलए लागू होता है तो उसकी मदद करने वाले सीए, सीए आदि पर भी यह कानून लागू होगा। ताजा संशोधन के बाद सीए और कर पेशेवरों में हडकंप मच गया है।

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