मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश सरकार ने जारी किया नई शराब नीति का नोटिफिकेशन, बार में सस्ती बियर और शराब बैन

भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में घोषित नई शराब नीति को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके साथ ही अब बार में सस्ती बियर और शराब नहीं बिक सकेगी। विधानसभा चुनाव वाले साल में सरकार की ओर से कई बड़े फैसले लिये जा रहे हैं। चुनाव के पहले शिवराज सरकार ने शराब नीति को लेकर बड़ा कदम उठाया है। बीते दिनों सीएम शिवराज ने ऐलान किया था कि, जल्द ही राज्य में सभी अहाते बंद किये जाएंगे, प्रदेश में कोई नई दुकान नहीं खोली जाएगी तथा मंदिर और शिक्षा संस्थानों के 100 मीटर दूर रहेंगी।  वहीं, अब नई शराब नीति प्रदेश में लागू होने जा रही है। इस संबंध में प्रदेश सरकार की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसके तहत अब दुकानों का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया है। यानी नई शराब नीति के तहत अब मध्य प्रदेश के बार में सस्ती विदेशी शराब और बीयर नहीं मिल सकेगी।

सरकार की ओर से शराब और बियर के लिए न्यूनतम कीमत का स्लेप लगा दिया गया है। दुकानों से इंपोर्टेट शराब बेचने की छूट मिलेगी। कोई भी दुकानदार किसी भी ब्रांड की शराब को बेचने से इनकार नहीं कर सकेगा। ये व्यवस्था 1 अप्रैल से प्रदेशभर में लागू हो जाएगी। शराब दुकानें सुबह साढ़े 9 बजे खोली जा सकेंगी। वहीं, रात साढ़े 11 बजे तक इन्हें बंद करना होगा। रेस्टोरेंट, होटल, रिसॉर्ट या क्लब-बार लाइसेंस के अंतर्गत परिसर में अंग्रेजी शराब की बिक्री का समय सुबह 10 से रात साढ़े 11 बजे तक रहेगा। इसके अलावा, अब एयरपोर्ट पर भी अंग्रेजी शराब के काउंटर खोले जाएंगे। भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर एयरपोर्ट पर अंग्रेजी शराब काउंटर के लिए लाइसेंस दिए जा सकेंगे।

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