मध्य प्रदेश

खंडवा कोर्ट ने एनएचएआई की संपत्ति कुर्क करने के दिए आदेश

अमरूद के बगीचे का मुआवजा दिए बगैर किया था किसान की जमीन का अधिग्रहण

भोपाल/खंडवा। मध्यप्रदेश के खंडवा की अदालत ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी वाले भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की संपत्ति कुर्की के आदेश जारी हुए हैं। इंदौर से ऐदलाबाद तक निर्माणाधीन फोरलेन हाईवे के लिए एक किसान की जमीन अधिग्रहित कर ली गई। सरकार ने जमीन का मुआवजा तो दिया, लेकिन, उस जमीन पर अमरूद का बगीचा था, उन फलदार वृक्षों को मुआवजे की राशि में शामिल नहीं किया गया। किसान ने राजस्व न्यायालय में केस लड़ा, जहां कोर्ट ने एनएचएआई के खिलाफ डेढ़ करोड़ का अवार्ड पारित किया। इसे निर्णय को एनएचएआई ने जिला एवं सत्र न्यायालय में चुनौती दी, लेकिन अपने पक्ष में कोर्ट के समक्ष कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं किए।

सुनवाई के दौरान जिला एवं सत्र न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश सुधीर कुमार चौधरी ने एनएचएआई की दलीलों को खारिज करते हुए किसान के पक्ष में फैसला सुनाया। फैसला 31 जनवरी 2023 का है, कोर्ट ने आदेश जारी कर न्यायालयीन अफसरों से कहा कि उक्त प्रकरण में पारित अवार्ड की राशि जब तक एनएचएआई द्वारा किसान रामेश्वर पिता घीसाजी पटेल निवासी बलरामपुर (कुमठी) को नहीं लौटाई जाती, तब तक एनएचएआई के खंडवा स्थित कार्यालय की चल संपत्ति कुर्क की जाए। उक्त प्रकरण में अगली सुनवाई 16 फरवरी को होगी। कुर्क की गई संपत्ति को कोर्ट के आगामी आदेश तक कुर्क रखा जाए। बता दें कि, एनएचएआई को अवार्ड की राशि एक करोड़, 47 लाख, 97 हजार, 90 रूपए की अदायगी करना है।

एनएचएआई के दफ्तर से सामान व एसडीएम के वाहन जब्त

खंडवा में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के परियोजना निदेशक का कार्यालय इंदौर रोड पर दादाजी कॉलेज के पास सिद्धी विनायक कालोनी में किराये के मकान में संचालित है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश के आदेश पर इस परियोजना दफ्तर व पंधाना एसडीएम के कार्यालय से टेबल कुर्सी समेत समस्त फर्नीचर, कम्प्यूटर, प्रिंटर, फोटोकापी, मशीन, फ्रिज सहित कार्यालयीन शासकीय वाहन कुर्क करने की कार्रवाई की है।

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