मध्य प्रदेश

विद्युत दुर्घटनाओं की जांच निर्धारित समय-सीमा में करें, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न तोमर ने विद्युत सुरक्षा संबंधी समीक्षा बैठक में दिए निर्देश

भोपाल। विद्युत दुर्घटनाओं की जाँच निर्धारित समय-सीमा में करें। इसमें विलंब करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करें। जाँच की निर्धारित समय-सीमा एक माह है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने यह निर्देश विद्युत सुरक्षा निरीक्षकालय के कार्यों की समीक्षा में दिए। जारी वित्तीय वर्ष में अक्टूबर माह तक 234 विद्युत सुरक्षा घटनाओं की जाँच की गई है।

ऊर्जा मंत्री श्री तोमर ने कहा है कि राजस्व संग्रहण में तेजी लायी जाए और मासिक समीक्षा करें। राजस्व में वृद्धि करने के हरसंभव उपाय करें। बकाया वसूली की कार्यवाही में भी तेजी लाएं। उन्होंने कहा‍कि उच्च दाब उपभोक्ताओं और विद्युत उत्पादकों तथा नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा उत्पादकों को अनुमति देने में विलंब नहीं होना चाहिए। सात दिन में अनुमति जारी करें। अक्टूबर माह तक कुल 505 अनुमति दी गई हैं। विद्युत संस्थाओं के निरीक्षण की कार्यवाही सार्थक होनी चाहिए। निरीक्षण में पाई जाने वाली कमियों का निराकरण भी सुनिश्चित करें।

मंत्री श्री तोमर ने कहा कि लंबित न्यायालयीन प्रकरणों में सक्षम पैरवी सुनिश्चित करें। उन्होंने लायसेंस एवं सुपरवाइजरी प्रमाण-पत्रों की भी समीक्षा की। बताया गया कि इस संबंध में प्राप्त 271 आवेदन में से 229 आवेदन का निराकरण कर दिया गया है। मंत्री श्री तोमर ने कहा कि रिक्त पदों की भर्ती कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से शीघ्र करवाएं। प्रमुख सचिव ऊर्जा संजय दुबे ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि समीक्षा में दिए गए निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें। चीफ इंजीनियर एस.एस. मुजाल्दे सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

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