मध्य प्रदेश

धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की वैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई पूरी, जबलपुर हाई कोर्ट ने सुरक्षित किया आदेश ….

जबलपुर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर ने मध्य प्रदेश शासन द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम को चुनौती संबंधी याचिकाओं की सुनवाई पूरी कर अपना आदेश सुरक्षित कर लिया। न्यायाधीश सुजय पॉल और न्यायमूर्ति पीसी गुप्ता की युगलपीठ के समक्ष हुई मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता भोपाल निवासी आजम खान सहित अन्य की ओर से अधिवक्ता शन्नो शगुफ्ता खान और हिमांशु मिश्रा ने पक्ष रखा।

सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट के समक्ष दोनों वकीलों शन्नो शगुफ्ता खान और हिमांशु मिश्रा ने दलील दी कि मध्य प्रदेश शासन ने मनमाना धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया है। इससे संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारों का हनन होगा। इसके प्रविधानों की आड़ में अंतरजातीय विवाह करने वालों पर कार्रवाई का ख़तरा बढ़ गया है। तीन से 10 साल तक की सजा के बिंदु से इस आशंका को बल मिल रहा है। साथ ही धर्म परिवर्तन व धर्म निरपेक्षता के सिलसिले में बाधा उत्पन्न हो गई है।

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