मध्य प्रदेश

बागेश्वर धाम के अनुयायी ने श्याम मानव पर ठोका आपराधिक मानहानि का मुकदमा

जबलपुर। बागेश्वर सरकार के एक भक्त ने जबलपुर की जिला अदालत में महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति से संबंधित श्याम मानव के खिलाफ बागेश्वर धाम प्रमुख पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की ख्याति धूमिल करने पर आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर कर सजा देने की मांग की है। यह मामला कृषि विभाग के रिटायर्ड अधिकारी भीष्मदेव शर्मा ने अधिवक्ता डॉ. रश्मि पाठक के माध्यम से दर्ज कराया है।

फरियादी की वकील डॉ. रश्मि पाठक ने बताया कि जबलपुर की जिला अदालत में आरोपी के खिलाफ़ भारतीय दंड विधान की धारा 499 व 500 के तहत इस्तगासा दायर कर दिया गया है। उपरोक्त मुकदमे में आरोप है कि श्याम मानव द्वारा एक आपराधिक साजिश के तहत सनातन धर्म के प्रचारक एवं श्री बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की बेदाग छवि और ख्याति को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने के लिए एक षड्यंत्र के तहत नागपुर में उनकी कथा के दौरान 11 जनवरी को एक पत्रकार वार्ता आयोजित कर उनका अपमान किया है। इससे सारे सनातनी समाज की भावनाएं आहत हुई हैं।

क्या है मामला

ज्ञात हो कि, नागपुर की अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के श्याम मानव ने एक प्रेस वार्ता में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर आम जनता के साथ छल कर पैसा कमाने और अंधश्रद्धा फैलाने का आरोप लगाते हुए उन्हें जादू टोना कानून 1954 व महाराष्ट्र सरकार के काला जादू कानून 2013 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करते हुए उनको गिरफ्तार करने की मांग की थी। इसके बाद से ही सारे सनातनी समाज में बवाल मचा हुआ है।

धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने अपनी कथा के दौरान दिया था आरोपों का जवाब

दूसरी ओर, उक्त प्रेस वार्ता का जवाब धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में कथा के दौरान 20 जनवरी को देते हुए श्याम मानव को उनके राम दरबार में आने की चुनौती दी थी। इसी दरबार के दौरान शास्त्री ने लाखों भक्तों की मौजूदगी में एक राष्ट्रीय स्तर के पत्रकार के बारे में अपनी विद्या के माध्यम से व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक की थी, जिसे देखकर सारा देश स्तब्ध रह गया था। याचिका में आरोप लगाया गया है कि आरोपी जानबूझकर शास्त्री के उक्त राम दरबार में नहीं आया, जो इस बात को स्वयं सिद्ध करता है कि आरोपी ने आपराधिक मानहानि कर हिंदू समाज की भावनाओं को आहत किया है।

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