छत्तीसगढ़

महादेव ऐप मामले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर इन 7 धाराओं दर्ज हुई FIR, मुश्किलें बढ़ी

रायपुर
महादेव ऐप मामले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। अब रायपुर की इकॉनोमिक ऑफेंस विंग ने उनके खिलाफ 7 धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक रायपुर की आर्थिक अपराध शाखा ने महादेव ऐप मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। मामला आईपीसी की धारा 120बी, 34, 406, 420, 467, 468 और 471 के तहत दर्ज किया गया है।

दूसरी ओर कुछ समय पहले ही  प्रवर्तन निदेशालय ने महादेव ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दो नई गिरफ्तारियां की थी, जिसमें छत्तीसगढ़ के विभिन्न उच्च पदस्थ राजनेताओं और नौकरशाहों के शामिल होने का आरोप है। गिरीश तलरेजा और सूरज चोखानी को 2 मार्च और 3 मार्च को हिरासत में लिया गया था। एजेंसी ने एक बयान में कहा था कि, एक विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत ने उन्हें 11 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है।

ईडी ने कहा था कि तलरेजा के पास महादेव ऑनलाइन बुक (एमओबी) ऐप की सहयोगी कंपनी 'लोटस365' में हिस्सेदारी थी। एजेंसी ने आरोप लगाया था कि वह 'लोटस365' के अवैध संचालन में रतन लाल जैन उर्फ ​​अमन और एमओबी के मुख्य प्रमोटर सौरभ चंद्राकर के साथ भागीदार हैं।

 

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