छत्तीसगढ़रायपुर

कैबिनेट की बैठक में निर्णय: शहरी क्षेत्रों में खाली शासकीय भवनों में सिटी डायग्नोस्टिक सेंटर, वर्मी कम्पोस्ट अब 10 रुपए किलो में …

रायपुर। कैबिनेट की बैठक में आज नगरीय क्षेंत्रों में खाली पड़े भवनों को सिटी डायग्नोस्टिक सेंटर योजना के लिए दिए जाने का निर्णय लिया गया है। इसी तरह शहरी क्षेत्रों में जर्जर शासकीय भवनों का पुनर्निर्माण किया जाएगा। गृह निर्माण मंडल को इस कार्य के लिए पहले से अनुमति दी जा चुकी है। अब व्यवसायिक योजना के तहत गृहनिर्माण मंडल इसे तैयार करेगी। गोधन योजना से उत्पादित वर्मी कम्पोस्ट की दर आठ रूपए से दस रुपए कर दिया गया। राज्य कृषणक कल्याण परिषद के पुनर्गठन के प्रस्ताव को भी आज कैबिनेट में मंजूरी दी गई।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज उनके निवास कार्यालय में मंत्री मंडल की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में टीएस सिंहदेव, ताम्रध्वज साहू, जयसिंग अग्रवाल, शिव डहरिया, अनिला भेंड़िया, कवासी लखमा सहित ज्यादातर मंत्री मौजूद थे। आज की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट की बैठक में लिए गए के कुछ बिंदुवार निर्णय इस तरह हैं।

 

  1. राज्य सरकार के सभी शासकीय विभागों के द्वारा राज्य के प्रदायकों से ही सामग्री क्रय का निर्णय लिया गया है। इसके लिए छत्तीसगढ़ शासन भंडार क्रय नियम, 2020 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
  2. छत्तीसगढ़ राज्य कृषक कल्याण परिषद के पुनर्गठन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है।
  3. गोधन न्याय योजना के तहत उत्पादित वर्मी कम्पोस्ट का विक्रय दर 8 प्रतिकिलो से बढ़ाकर 10 रुपए प्रतिकिलो करने के निर्णय को मंत्री परिषद के द्वारा अनुमोदित किया गया है।
  4. भारतीय स्टाम्प {छत्तीसगढ़ संशोधन} विधेयक 2020 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
  5. छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिनियम 2011 में संशोधन हेत़ु विधेयक 2020 के प्रस्तवा का अनुमोदन किया गया है।
  6. छत्तीसगढ़ अनाधिकृत विकास का नियम का नियमितिकरण अधिनियम 2002 एवं छत्तीसगढ़ अनाधिकृत विकास का नियमितिकरण 2002 में संशोधन किए जाने हेतु मंत्री परिषद उप समिति का गठन कर प्रस्तावित संशोधनों में समिति की अनुशंसा प्राप्त करने का निर्णय लिया गया।
  7. नगर पालिक निगमों के स्वामित्व के खाली पड़े भवनों को सिटी डायग्नोस्टिक सेंटर योजना के लिए उपयोग किए जाने हेतु छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ अचल संपत्ति अंतरण नियम 1994 के प्रावधानों में शिथिलिकरण का निर्णय लिया गया।
  8. छत्तीसगढ़ राज्य कोशिय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन संशोधन विधेयक 2020 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया है।
  9. राज्य के जिला मुख्यालयों एवं प्रमुख शहरों में जर्जर भवनों के री-डवलपमेंट करने का निर्णय लिया गया। जिसमें रायपुर के शांति नगर के पुनर्विकास योजना को शैधांतिक सहमति दी गई।
  10. छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल एवं रायपुर विकास प्राधिकरण को आवंटित शासकीय भूमि पर आवासिय एवं व्यवसायिक योजना में शामिल संपत्ति को फ्री होल्ड करने की अनुमति शर्तों के अनुसार दी जाएगी।
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