मध्य प्रदेश

नवनियुक्त शिक्षकों के लिए डेडलाइन जारी : 27 अप्रैल को ज्वाइनिंग नहीं दी तो नौकरी समाप्त!

भोपाल।  मध्यप्रदेश लोक शिक्षण संचालनालय ने नवनियुक्त शिक्षकों के लिए डेडलाइन जारी की है। जिसमें 27 अप्रैल तक ज्वाइनिंग करने का आदेश दिया गया है। दरअसल, 30 मार्च को नियुक्ति का आदेश जारी किया गया था। ज्वाइनिंग के लिए 15 दिन का समय दिया गया, लेकिन कई शिक्षकों ने अब तक ड्यूटी ज्वाइन नहीं की है। इसे लेकर लोक शिक्षण संचालनालय की आयुक्त अनुभा श्रीवास्तव ने नवनियुक्त शिक्षकों के लिए अंतिम चेतावनी सूचना जारी की है। आदेश में कहा गया है कि दिनांक 30.3.2023 को प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षक के पदों के लिए जारी नियुक्ति आदेश में 15 दिवस की समयावधि में कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश थे। कतिपय अभ्यर्थी अभी भी कार्यभार ग्रहण करने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत कर रहे है। अत: ऐसे नवनियुक्त शिक्षक जिनके द्वारा अभी तक कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है उन्हें अंतिम रूप से सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 27.04.2023 तक अनिवार्यत: कार्यस्थल पर उपस्थित होकर कार्य भार ग्रहण करें। अन्यथा उनकी नियुक्ति स्वमेव निरस्त मानी जाएगी एवं उनके किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

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