रायपुर

जानकारी नहीं देने वाले तीन पंचायत सचिवों पर 25-25 हजार का अर्थदंड लगाया मुख्य सूचना आयुक्त राउत ने

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त एमके राउत ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सूचना का अधिकार अधिनियम का पालन नहीं करने पर 4 आवेदनों पर तीन जनसूचना अधिकारी पर पच्चीस-पच्चीस हजार रूपए का अर्थदंड का आदेश पारित किया है और अर्थदंड की राशि संबंधित के वेतन से काटकर शासकीय कोष में जमा कराने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पिथौरा को निर्देश दिये हैं।

लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार एवं प्रशासन की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता एवं जिम्मेदारी को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 प्रभावशील है। जनसूचना अधिकारी द्वारा जानबूझकर आवेदक को जानकारी नहीं देने पर अथवा गलती करने पर जनसूचना अधिकारी को दंडित करना जरूरी हो जाता है। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत बसना निवासी विनोद दास ने जनसूचना अधिकारी सचिव अरूण बुडे़ग ग्राम पंचायत परघिया, सराईपाली, जनपद पंचायत पिथौरा से ग्राम पंचायत में कराए गए कार्यों की जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन के माध्यम से जानकारी मांगी था।

आवेदक ने जनसूचना अधिकारी सचिव अरूण बुडे़ग ग्राम पंचायत परघिया, सराईपाली से निर्धारित समय सीमा पर जानकारी और दस्तावेज प्राप्त नहीं होने से प्रथम अपीलीय अधिकारी जनपद पंचायत पिथौरा को प्रस्तुत किया। प्रथम अपीलीय अधिकारी ने दोनों पक्ष की सुनवाई के पश्चात आदेश के तहत अपीलार्थी को वांछित दस्तावेज देकर जनसूचना अधिकारी ग्राम पंचायत परघिया को पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का आदेश पारित किया, लेकिन जनसूचना अधिकारी सचिव अरूण बुडे़ग ग्राम पंचायत परघिया, सराईपाली द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश का पालन नहीं किया गया और न ही अपीलार्थी को जानकारी दिया।

अपीलार्थी ने जनसूचना अधिकारी के विरुद्ध छत्तीसगढ राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील प्रस्तुत किया। मुख्य सूचना आयुक्त एमके राउत ने इसे गंभीरता से लिया और दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद 2 दिसम्बर 2019 को द्वितीय अपील में अंतिम आदेश पारित कर अपीलार्थी बसना निवासी विनोद कुमार दास को जनसूचना अधिकारी, सचिव अरूण बुडे़ग ग्राम पंचायत परघिया, सराईपाली द्वारा जानकारी नहीं प्रदाय करने एवं आयोग के पत्रों का कोई जबाब प्रस्तुत नहीं करने पर प्रकरण में 25 हजार रुपए का अर्थदण्ड अधिरोपित करते हुए राशि की वसूली संबंधित के वेतन से अैर 500 रुपए की क्षतिपूर्ति राशि की वसूली कर शासकीय कोष में जमा कराने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पिथौरा को निर्देश दिए हैं।

    इसी प्रकार जनसूचना अधिकारी सचिव ग्राम पंचायत बरेकेल जनपद पंचायत पिथौरा को भी अपीलार्थी बसना निवासी विनोद दास को निर्धारित समय सीमा पर जानकारी और दस्तावेज प्राप्त नहीं होने से अपीलार्थी ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पिथौरा को प्रथम अपील प्रस्तुत किया। प्रथम अपीलीय अधिकारी ने सुनवाई के पश्चात जनसूचना अधिकारी सचिव, श्वेत कुमारी माछू ग्राम पंचायत बरेकेल, जनपद पंचायत पिथौरा को अपीलार्थी को वांछित दस्तावेज देने का आदेश निःशुल्क देने का आदेश पारित किया, किन्तु जनसूचना अधिकारी ने आदेश का पालन नहीं किया और न ही अपीलार्थी को मांगी गई जानकारी दी।

अपीलार्थी विनोद दास ने जनसूचना अधिकारी ग्राम पंचायत बरेकेल के विरुद्ध छत्तीसगढ राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील प्रस्तुत किया। मुख्य सूचना आयुक्त एमके राउत ने इसे गंभीरता से लेते हुए 2 दिसंबर 2019 को द्वितीय अपील के अंतिम पारित आदेश में 25 हजार रुपए का अर्थदण्ड अधिरोपित करते हुए राशि की वसूली संबंधित के वेतन से और 500 रुपए की क्षतिपूर्ति राशि की वसूली कर शासकीय कोष में जमा कराने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पिथौरा को निर्देश दिए हैं।

जनसूचना अधिकारी सचिव जगदेव नायक ग्राम पंचायत पथराल जनपद पंचायत पिथौरा को भी अपीलार्थी ग्राम तिलकपुर पोस्ट पथराल निवासी लव पटेल ने दो आवेदन सूचना का अधिकार के तहत प्रस्तुत कर जानकारी मांगी, किन्तु निर्धारित समय सीमा पर जानकारी और दस्तावेज प्राप्त नहीं होने से आवदेक ने प्रथम अपीलीय अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पिथौरा को प्रथम अपील प्रस्तुत किया। प्रथम अपीलीय अधिकारी ने सुनवाई के पश्चात जनसूचना अधिकारी सचिव जगदेव नायक ग्राम पंचायत पथराल, जनपद पंचायत पिथौरा को अपीलार्थी को वांछित दस्तावेज 30 दिन के भीतर निःशुल्क उपलब्ध कराने और रजिस्टर्ड डाक के भेजने आदेश पारित किया, किन्तु जनसूचना अधिकारी सचिव, जगदेव नायक ग्राम पंचायत पथराल ने आदेश का पालन नहीं किया गया और न ही अपीलार्थी को जानकारी दी।

ग्राम तिलकपुर पोस्ट पथराल निवासी लव पटेल ने जनसूचना अधिकारी सचिव, जगदेव नायक ग्राम पंचायत पथराल के विरुद्ध छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील प्रस्तुत किया। मुख्य सूचना आयुक्त एमके राउत ने इसे गंभीरता से लिया और जनसूचना अधिकारी द्वारा आयोग के पत्रों का कोई जबाब प्रस्तुत नहीं करने पर 2 दिसंबर 2019 को द्वितीय अपील प्रकरण पर अंतिम आदेश पारित कर दोनों प्रकरण में 25-25 हजार रुपए का अर्थदण्ड अधिरोपित करते हुए राशि की वसूली संबंधित के वेतन से काटकर और 500-500 रुपए की क्षतिपूर्ति राशि की वसूली कर शासकीय कोष में जमा कराने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पिथौरा को निर्देश दिए हैं।

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