छत्तीसगढ़

स्कूल वैन, ऑटो, पिकअप व कमर्शियल वाहन मापदंडों के अनुरूप नहीं पाए जाने पर वसूला गया 1.26 लाख शमन शुल्क ….

गौरेला । कलेक्टर श्रीमती प्रियंका ऋषि महोबिया के निर्देशानुसार आज जिले के विभिन्न स्थानों पर यातायात नियमों के तहत स्कूल वैन, ऑटो, पिकअप एवं कमर्शियल वाहनों की सघन जांच की गई। यातायात नियमों के अनुरूप संचालन नहीं पाए जाने पर कार्रवाई करते हुए 1लाख 26 हजार रूपए का शमन शुल्क वसूला गया।

जिला परिवहन अधिकारी विवेक सिन्हा ने बताया कि आज पेंड्रारोड क्षेत्र अंतर्गत ज़िला अस्पताल के सामने, सेमरा तिराहा, मढ़ना ओवरब्रिज तथा लालपुर चौक पर चेकिंग लगाकर मोटर व्हीकल एक्ट का पालन किए बिना संचालित वाहनो एवम वाहन चालकों के ऊपर कार्यवाही करते हुए 1 लाख 26 हजार का शमन शुल्क वसूल किया गया। चेकिंग के दौरान बिना परमिट , फिटनेस , प्रदूषण प्रमाण पत्र , बिना बीमा के चल रहे ऑटो , वेन , पिकअप वाहनों पर कार्यवाही की गई। इनमें 23 ऑटो पर कार्यवाही से 94 हजार, 5 छोटी गुड्स वाहनो से 11 हजार 500 रुपए और 4 स्कूल वेन से 20 हजार 500 रुपये का शमन शुल्क वसूल किया गया।

जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि लम्बे समय से परिवहन विभाग द्वारा चेतावनी देने के बावजूद भी बिना फ़िट्नेस, बिना पर्मिट के वाहन का संचालन किया जा रहा था जिस सम्बंध में मोटर वीइकल ऐक्ट के तहत चलानी कार्यवाही की गयी एवं इनके अलावा भी वाहन चालकों को एकत्र कर समझाइश भी दिया गया कि बैठक क्षमता से अधिक सवारी न ढोये, वाहन का बीमा फिटनेस , परमिट , प्रदूषण प्रमाण पत्र अद्यतन रखे। आज की कारवाही में ज़िला परिवहन अधिकारी सहित, हीरालाल ध्रुव, नगर सैनिक दुर्गेश कुमार, नगर सैनिक रामकुमार ठाकुर शामिल रहे ।

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