नई दिल्ली

महिलाओं को देवी मानने वाले देश में ऐसा कृत्य अस्वीकार, कोर्ट ने ठुकराई बुल्ली बाई एप क्रिएटर नीरज बिश्नोई की जमानत याचिका …

नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने ‘बुली बाई’ ऐप का क्रिएटर 21 वर्षीय इंजीनियरिंग छात्र नीरज बिश्नोई की जमानत याचिका खारिज कर दी है, जिसमें कहा गया था कि एक विशेष समुदाय की महिला पत्रकारों को एक सार्वजनिक मंच पर गाली देने और अपमानित करने के लिए आरोपी द्वारा टारगेट किया गया। जो निश्चित रूप से सांप्रदायिक सद्भाव पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने आरोपी नीरज बिश्नोई की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि अपराध की प्रकृति, आरोपों की गंभीरता और जांच के शुरुआती चरण को देखते हुए मुझे आवेदन में कोई योग्यता नहीं मिलती है और उसी के अनुसार याचिका को खारिज किया जाता है। अदालत ने कहा कि इस मामले में, एक समुदाय विशेष की लगभग 100 महिला पत्रकारों को सार्वजनिक मंच पर गाली देने और अपमानित करने के लिए आरोपी व्यक्तियों द्वारा टारगेट किया गया है।

अदालत ने कहा कि यह कृत्य निश्चित रूप से उस समाज के सांप्रदायिक सद्भाव पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है, जहां प्राचीन काल से महिलाओं को देवी माना जाता रहा है और उनका अपमान करने का कोई भी प्रयास निश्चित रूप से बड़े पैमाने पर समुदाय से जोरदार प्रतिरोध को आमंत्रित करने वाला है।

अदालत ने कहा कि आरोपी के कृत्य को किसी भी सभ्य समाज द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता है और कथित अपराध के तौर-तरीकों से सावधानीपूर्वक योजना और चतुर निष्पादन का पता चलता है। अदालत ने यह भी कहा कि आरोपी बिश्नोई का एक समुदाय विशेष की महिला पत्रकारों को निशाना बनाना, अपमानजनक सांप्रदायिक स्वरों के साथ आपत्तिजनक उपनामों का उपयोग करना, एक सामाजिक मंच पर न केवल नारीत्व के सार के खिलाफ एक अपराध है, बल्कि एक गुनाह भी है। क्रोध के कारण समुदायों में द्वेष पैदा होता है और साम्प्रदायिक सौहार्द बिगड़ जाता है।

अदालत ने पाया कि आरोपी के आरोप गंभीर प्रकृति के हैं। अदालत ने 29 जनवरी को अपने आदेश में कहा कि जांच अभी शुरुआती चरण में है। मुझे आवेदन में कोई योग्यता नहीं दिखती।

दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को बुल्ली बाई ऐप का क्रिएटर नीरज बिश्नोई की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि जांच बहुत शुरुआती चरण में है। दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए लोक अभियोजक एडवोकेट इरफान अहमद ने कहा कि उनके ट्विटर हैंडल पर सामग्री अपमानजनक थी, अन्य लोगों के साथ आरोपी एक विशेष समुदाय की लड़कियों के खिलाफ “सुल्ली” और “बुल्ली” जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे।

वकील इरफान अहमद ने यह भी कहा कि आरोपी ने अपने ट्विटर हैंडल का इस्तेमाल एक विशेष समुदाय की महिलाओं को निशाना बनाने के लिए किया। अब तक केवल एक पीड़ित सामने आया है और कई अन्य हैं जिनका अभी पता नहीं चल पाया है।

नीरज बिश्नोई की ओर से पेश अधिवक्ता एल ओझा ने कहा, “मुझे एक संदिग्ध के रूप में गिरफ्तार किया गया था। यह एक जमानती अपराध है, लेकिन खुलासा करने के दौरान, मुझ पर आईटी अधिनियम की धाराएं लगाई गईं। ट्विटर हैंडल जो अपराध करने के अपराध में इस्तेमाल किया गया था, मेरे क्लाइंट ने किसी भी अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल नहीं किया है।” उन्होंने यह भी कहा कि प्राथमिकी में धारा 153 ए भी लागू की गई, यह सांप्रदायिक सद्भाव के बारे में कहती है। शिकायत एक व्यक्ति की है और कोई समूह या समुदाय नहीं है।

21 वर्षीय इंजीनियरिंग छात्र बिश्नोई, जो गिटहब पर बुल्ली बाई ऐप का मुख्य साजिशकर्ता और निर्माता है और ऐप के मुख्य ट्विटर अकाउंट धारक को दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस (IFSO) यूनिट द्वारा 5 जनवरी, 2022 को असम के जोरहाट से गिरफ्तार किया गया था।

इससे पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इंजीनियरिंग छात्र नीरज बिश्नोई की जमानत याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि आरोपी द्वारा बनाए जा गए ऐप पर अपमानजनक सामग्री और सांप्रदायिक रंग वाली आपत्तिजनक सामग्री वाली महिलाओं के खिलाफ बदनामी का अभियान चलाया गया था।

दिल्ली पुलिस ने पहले कहा था कि पूछताछ के दौरान नीरज बिश्नोई ने खुलासा किया है कि ऐप को नवंबर 2021 में बनाया किया गया था और 21 दिसंबर को अपडेट किया गया था और उसने ऐप के बारे में बात करने के लिए एक और ट्विटर अकाउंट बनाया था।

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