छत्तीसगढ़

फर्जी दस्तावेज देकर हासिल की एसईसीएल में नौकरी, पुलिस ने किया जुर्म दर्ज

कोरबा {गेंदलाल शुक्ल} । फर्जी दस्तावेज के सहारे साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, एसईसीएल में नौकरी हथियाने के मामले में जिले की दीपका पुलिस ने जुर्म दर्ज किया है।

पुलिस सूत्रों के अनुसार कोल इंडिया की आनुषांगिक कंपनी एसईसीएल में भूमि अधिग्रहण के बदले कंपनी के नियमानुसार भूविस्थापित परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाती है। एसईसीएल गेवरा क्षेत्र ने खदान विस्तार के लिए दीपका बस्ती के अनेक ग्रामीणों की जमीन का अधिग्रहण किया था।

दीपका बस्ती निवासी शत्रुहनसिंह कंवर पिता नोहर सिंह ने हमनाम होने का फायदा उठाते हुए जाति बदलकर शत्रुहनदास पिता दयादास बनकर उसके अधिग्रहित पुश्तैनी जमीन पर नौकरी हासिल कर ली। गांव के ही रविन्द्रकुमार राठौर पिता मुकुंद सिंह ने दीपका थाना और एसईसीएल गेवरा क्षेत्र में शिकायत की थी, जिस पर कार्रवाई नहीं होता देख, धारा 156 (3) भादवि के तहत प्रथम श्रेणी न्यायालय कटघोरा में अधिवक्ता के माध्यम से परिवाद दायर किया था। परिवाद में बताया गया था कि एसईसीएल गेवरा के अर्जित भूमि खसरा नंबर 438/1 क, रकबा 4 एकड़ में शत्रुहनसिंह कंवर ने हमनाम होने का फायदा उठाकर शत्रुहन दास पिता दयादास बनकर नौकरी हासिल कर लिया।

इसके लिए उसने झूठा शपथ पत्र, वंशवृक्ष, जाति, निवास भी बनवा लिया। स्कूल के दाखिला पंजी को छिपाकर वास्तविक नाम को छिपाया गया। आरोपी का वास्तविक नाम केराकछार गांव और दीपका में स्थित जमीन में दर्ज है। नौकरी के लिए नामांकन भरते समय एसईसीएल गेवरा के कर्मचारी गोपाल सिंह पिता घनश्याम सिंह ने भी गवाही में हस्ताक्षर कर मदद की है।

परिवाद पर सुनवाई के बाद न्यायालय ने दीपका पुलिस को धारा 420, 467, 468, 471, 34 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध करने आदेशित किया। कोर्ट के आदेश के परिपालन में दीपका पुलिस ने शत्रुहन सिंह कंवर व गोपाल सिंह के विरूद्ध गुरुवार को अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है।

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