बिलासपुर और मुंगेली जिले में धारा 144 लागू, पटाखे प्रतिबंधित, शराब दुकाने भी बंद
बिलासपुर। कुछ समय के बाद सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या पर ऐतिहासिक फैसला आने वाला है, इसे लेकर लोगों में उत्सुकता चरम पर है। वहीं प्रशासनिक स्तर पर किसी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने का पूरा उपाय किया गया है।
जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर डॉ. संजय अलंग के आदेशानुसार आज 9 नवंबर को जिले में धारा 144 लागू कर दिया गया है। इस दौरान सभा, जुलूस, पटाखे चलाने पर प्रतिबंध रहेगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अयोध्या मामले पर फैसला सुनाया जाना है, इस परिप्रेक्ष्य में जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए यह आदेश जारी किया गया है। आज जिले की शराब दुकानों को भी बंद रखने का आदेश जारी किया गया है।
शांति बनाए रखने की अपील की डॉ. भूरे ने
मुंगेली कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने शांति बनाए रखने की अपील की..जिलेवासियों से एकता औऱ सद्भावना बनाये रखने की अपील की..अफवाहों से बचने औऱ सोशल मीडिया पर अफवाह भरे मैसेज पर भरोसा न करते हुए सद्भाव कायम रखने की कही बात..मुंगेली पुलिस ने सुरक्षा को लेकर किये गए इंतजाम.जिले की सभी शराब दुकान भी रहेंगे आज बंद रहेंगे।