सिलाई सिखाने के बहाने सलीमा बच्ची से करती थी कुकर्म, कोर्ट ने दी 10 साल कैद की सजा…

बोकारो। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय सह विशेष न्यायाधीश पोक्सो राजीव रंजन की अदालत ने किशोरी के साथ समलैंगिक यौनाचार करने वाली महिला सलीमा को दस वर्ष कैद की सजा सुनाई है और साथ ही दस हजार रुपये जुर्माना भी भरने का आदेश दिया है। मामले में अदालत में प्रभारी लोक अभियोजक वीरेंद्र कुमार ने अपना पक्ष रखा।
घटना की प्राथमिकी महिला थाना की पुलिस ने वर्ष 2021 के 26 जून को की थी। कसमार निवासी एक व्यक्ति की शिकायत पर यह प्राथमिकी हुई थी। शिकायतकर्ता ने बताया था कसमार की रहने वाली सलीमा उर्फ गुड्डू उर्फ कशिश उसके घर आई। चूंकि रिश्तेदार थी। उसने कहा कि वह सिलाई का काम करती है। वह उनकी बेटी को फ्री में सिलाई सिखवा देगी।
इसके बाद वह अकसर उनकी नाबालिग बेटी को बाहर ले जाने लगी। अचानक से एक दिन उनकी बेटी गायब हो गई। वह अपनी पत्नी के अलावा परिचितों के साथ मिलकर बेटी को खोजने गया तो, वह दूसरे गांव में मिली। यहां बेटी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में सालिमा को देखा। किसी प्रकार अपनी बेटी को लाया।
किशोरी के बयान पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की। महिला को गिरफ्तार कर पुलिस ने इसके खिलाफ आरोप पत्र समर्पित किया। अदालत ने विचारण के बाद इसे दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई है।