मध्य प्रदेश

कोविड-19 में लाकडाउन में दर्ज साधारण आपराधिक प्रकरणों को वापस लेने के आदेश जारी

भोपाल। राज्य शासन ने व्यापक लोकहित में वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल तथा लॉकडाउन उल्लंघन से संबंधित दर्ज सभी साधारण आपराधिक प्रकरणों को वापस लेने का आदेश जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा गृह विभाग की समीक्षा के दौरान दिए गए निर्देश और केन्द्रीय गृह मंत्रालय की एडवाइजरी के अनुसार यह आदेश जारी किए गए हैं। इस संबंध में सभी जिलों के कलेक्टरों को भी निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजेश राजौरा ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया है कि केन्द्र सरकार एवं सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार राज्य शासन ने सम्यक विचारोपरांत व्यापक लोक हित में कोविड-19 प्रोटोकॉल, लॉकडाउन उल्लंघन के साधारण आपराधिक प्रकारणों को वापस लेने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि इसमें आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, महामारी अधिनियम 1897 एवं भारतीय दण्ड धारा 188, 269, 270 तथा 271 में आमजन के विरूद्ध दर्ज समस्त ऐसे आपराधिक प्रकारणों एवं ऐसे प्रकरण से संबद्ध भादवि के अन्य अपराध, जिनमें अधिकतम 2 वर्ष के कारावास (जुर्माने सहित/रहित) का प्रावधान शामिल है। डॉ. राजौरा ने कलेक्टरों को भादवि धारा 321 में विहित प्रक्रिया अनुसार जिलों में कोविड-19 के दौरान पंजीबद्ध प्रकरणों को वापस लेने के कार्यवाही के निर्देश दिये हैं।

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