मध्य प्रदेश

एमपी की आर्थिक राजधानी और स्मार्ट सिटी इंदौर में नाइट लाइफ कल्चर के लिए आदेश जारी …

इंदौर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सपनों का शहर इंदौर नाइट कल्चर को अपना रहा है। पिछले दिनों हुई बैठक में इस पर चर्चा की गई थी। बुधवार को कलेक्टर मनीष सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए। कुछ नियम-शर्तों के साथ जल्द ही बाजार खुलने लगेंगे। फिलहाल निरंजनपुर चौराहा से राजीव गांधी चौराहा तक अब विभिन्न व्यवसायिक एवं औद्योगिक संस्थान 24 घंटे खुले रह सकेंगे।

कलेक्टर मनीष सिंह ने इस संबंध में बुधवार को आदेश जारी कर दिए हैं। यात्रियों को प्रत्येक 30 मिनट की अवधि में सिटी बस सेवा उपलब्ध रहेगी। जारी आदेशानुसार सभी संस्थानों एवं प्रतिष्ठानों को सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य रहेगा। प्रत्येक कैमरे की लाइव रिकॉर्डिंग पर सतत निगरानी की व्यवस्था की जाएगी। रिकॉर्डिंग को पुलिस विभाग के मांगे जाने पर उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी प्रतिष्ठान के मालिक की होगी। संस्थान/प्रतिष्ठान में स्थापित किये जाने वाले समस्त कैमरों की रिकॉर्डिंग 30 दिनों तक रखना बंधनकारी होगा।

निरंजनपुर चौराहा से राजीव गांधी चौराहा तक 11.45 किलोमीटर के 24×7 कॉरिडोर में रात्रिकालीन संस्थान खुल सकेंगे। उसमें किसी भी प्रकार के स्ट्रीट वेंडर का नया अतिक्रमण पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। कॉरिडोर में स्थायी प्रकृति के संस्थानों को रात्रि में खोले जाने की अनुमति दी गई है।

रात्रि 12 बजे बाद होगा नो-हॉर्न झोन, कोचिंग क्लास/शैक्षणिक गतिविधियां प्रतिबंधित

उपरोक्त बीआरटीएस कॉरिडोर के 100 मीटर क्षेत्र तक रात्रि 12 बजे के पश्चात नो हॉर्न झोन प्रभावशील रहेगा। कोचिंग क्लासेस एवं शैक्षणिक संस्थाओं में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं आते-जाते हैं। इस युवा वर्ग के स्वास्थ्य के मद्देनजर तथा रात्रि में अपने घरों में विश्राम कर सकें, इसलिए आवश्यक है कि उपरोक्त 24X7 बीआरटीएस. कॉरिडोर वाले क्षेत्र में कोई भी शैक्षणिक संस्थान अथवा कोचिंग क्लास, अनिवार्यतः रात्रि 11 बजे तक बंद हो जाए। अतः समस्त कोचिंग क्लासेस एवं शैक्षणिक संस्थान रात्रि 11 बजे तक बंद करना अनिवार्य होगा।

बार रेस्टोरेंट पर प्रतिबंध

निर्धारित क्षेत्र में स्थित समस्त ऐसे होटल/रेस्टोरेंट, एफ.एल-2, एफ.एल-3 बार, पब डिस्को क्लब, अहाते एवं कम्पोजिट मदिरा, भांग दुकानें आदि जिनके द्वारा म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 के प्रावधानों के अन्तर्गत लायसेंस प्राप्त किया गया है, पूर्व से निर्धारित समयावधि उपरांत पूर्णतः बंद रहेंगी। इस अवधि उपरांत उपरोक्तानुसार गतिविधियों प्रकाश में आने पर वर्णित अधिनियम के तत्संबंधी प्रावधानों के अन्तर्गत तत्काल दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी। ऐसे रेस्टोरेंट, जिसमें बार नहीं हैं, वे पूरी रात खोले जा सकेंगे।

ऑटो स्टैंड के स्थान चिन्हित करने के निर्देश

24×7 बीआरटीएस कॉरिडोर पर रात्रिकालीन बस सेवाऐं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसी प्रकार कुछ अन्य सिटी बस रूट पर भी 30 मिनट फ्रीक्वेंसी पर बसें संचालित होंगी। आरटीओ इन्दौर को ट्रैफिक पुलिस की मदद से 11.45 किलोमीटर लंबे बीआरटीएस कॉरिडोर पर एवं शहर के अन्य भागों पर जहां सिटी बस चलेंगी, उन चुनिंदा प्रमुख स्थानों पर ऑटो स्टैंड चिन्हित कर उसे 5 दिवस के अंदर नोटीफाई करने के निर्देश भी कलेक्टर ने दिए हैं। इससे रात्रिकालीन सिटी बस सेवा का उपयोग करने वाले यात्रियों को ऑटो रिक्शा की सुविधा मिल सकेगी।

अतिक्रमण पर सख्ती

उक्त 11.45 किलोमीटर के 24×7 कॉरिडोर में जहां रात्रिकालीन संस्थान खुल सकेंगे। उसमें किसी भी प्रकार के स्ट्रीट वेंडर का नया अतिक्रमण पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। कॉरिडोर में केवल स्थायी प्रकृति के संस्थानों को रात्रि में खोले जाने की अनुमति प्रदान की जा रही है।

नागरिकों से सुझाव भी मांगे

अपर कलेक्टर अभय बेडेकर उक्त आदेश के प्रभावी संचालन के लिए नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे तथा सभी विभागों एवं व्यवसायियों से आवश्यक समन्वय स्थापित करेंगे। उक्त आदेश के संबंध में यदि कोई व्यक्ति सुझाव देना चाहता हो तो, वह 10 दिवस में अपर कलेक्टर अभय बेडेकर को अपने लिखित सुझाव उपलब्ध करा सकता है।

मुख्यमंत्री के निर्देश पर किया जा रहा काम- कलेक्टर

कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि शहर विकास को देखते हुए यहां की वर्किंग को 24 घंटे सातों दिन वाली स्थिति में जाना चाहिए। ये वर्किंग प्लानिंग न केवल आईटी कंपनियों, बीपीओ, स्टूडेंटों को सपोर्ट करेगी, बल्कि पूरे शहर की इकॉनॉमी को सपोर्ट करेगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस पर काम करने के निर्देश दिए थे। उस पर हम लोग काम कर रहे थे। चुनाव की वजह से थोड़ा विलंब हुआ है। उन्होंने कहा कि उक्त क्षेत्र के सभी प्रतिष्ठानों एवं संस्थानों को आदेश में दिए गए विभिन्न प्रक्रियाओं का पालन करना अनिवार्य रहेगा।

शहर के संभावित रूट जहां चलेंगी सिटी बसें

  1. –  राजबाड़ा से सरवटे बस स्टैंड, एमवायएच होते हुए पिपल्याहाना चौराहा तक
  2. –  राजबाड़ा से ट्रेजर आईलैंड, 56 दुकान होते हुए बंगाली चौराहा तक
  3. –  राजबाड़ा से भंवरकुआ तक
  4. –  मालवीय नगर पेट्रोल पंप से विजय नगर होते हुए परदेशीपुरा से खजराना तक

व्यापारियों और कंपनियों के लिए निर्देश

  1. –  रात में काम करने वाले सभी कर्मचारियों का डेटा रखना अनिवार्य होगा।
  2. –  रात में खुलने वाले हर दुकान, ऑफिस में सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य, तलघर है तो वहां भी कैमरा जरूरी। इसकी लाइव मॉनिटरिंग भी होगी।
  3. –  दुकान का ऑफिस पर नगर निगम का लोगो लगाना होगा, जिससे पता रहे कि यह रात में भी खुलता है।
  4. –  रात में दुकान या फर्म खुली रखने के लिए नगर निगम के एप 311 पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा।
  5. –  निरंजनपुर चौराहा से राजीव गांधी चौराहा तक पुलिसकर्मी या गुमाश्ता वाले फोर्सफुली अब ऑफिस या दुकान को अकारण बंद नहीं करा सकेंगे।

सुरक्षा संबंधी निर्देश

  1. –  बार, पब, शराब और भांग की दुकानें पुराने समय पर ही बंद होती रहेंगी।
  2. –  अकेली महिला किसी भी दुकान या फर्म पर रात में जॉब नहीं करेंगी। कम से कम दो से तीन महिलाएं वर्कर जरूरी।
  3. –  पूरा बीआरटीएस कैमरे की नजर में होगा। इसके लिए अतिरिक्त कैमरे लगेंगे। यह काम कंपनियों के सोशल रिस्पॉसबिलिटी (सीएसआर) से कराया जाएगा।
  4. –  बीआरटीएस पर पुलिस की अतिरिक्त तैनाती होगी। पुराने शहर में भी पेट्रोलिंग बढ़ाई जाएगी।
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