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‘वन नेशन वन राशन कार्ड’, एक राशनकार्ड अब 12 राज्यों में मान्य

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2020 से वन नेशन वन राशन कार्ड की व्यवस्था शुरू की है। इस व्यवस्था के तहत लाभार्थी देश के किसी भी हिस्से से सब्सिड़ी वाली राशन खरीद सकेगा। नए साल के पहले दिन देश के 12 राज्यों में इस योजना को लागू किया गया है। इसे राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी भी कहा जाता है। जिन राज्यों में ये योजना लागू हो गई है उनमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, गोवा, झारखंड और त्रिपुरा शामिल हैं। इसका फ़ायदा इन राज्यों के तमाम राशन कार्डधारियों को होगा क्योंकि अब वो इनमें से किसी भी राज्य की सरकारी राशन की दुकान से अपना सरकारी राशन ख़रीद सकेंगे।

उदाहरण के लिए, अब महाराष्ट्र में रहने वाला कोई व्यक्ति अगर सुदूर त्रिपुरा चला जाता है तो उसे नया राशनकार्ड बनवाने की ज़रूरत नहीं होगी और पुराने राशनकार्ड से ही त्रिपुरा में भी अपना सरकारी राशन ख़रीद सकेगा। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र का उपभोक्ता अपने राज्य में किसी भी सरकारी राशन की दुकान से अपना राशन ख़रीद सकता है। इसके पहले पिछले साल 9 अगस्त को केंद्रीय उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान ने महाराष्ट्र और गुजरात के बीच और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी की शुरूआत की थी।

केंद्र सरकार ने इस योजना को पूरे देश में लागू करने का लक्ष्य रखा है। केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय ने इस साल 1 जून से पूरे देश में वन नेशन-वन राशन कार्ड लागू करने का लक्ष्य तय किया है। पूरे देश में लागू होने के बाद कोई राशन कार्डधारी एक ही कार्ड से देश के किसी भी सरकारी राशन की दुकान से सरकारी राशन ख़रीद सकेगा।

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