मध्य प्रदेश

कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों की खैर नहीं! मंत्री बोले- मध्यप्रदेश में ‘खुली जेल’ बना सकते हैं …

भोपाल । शिवराज सरकार की ओर से सार्वजनिक स्थानों पर कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों पर 200 रुपये का जुर्माना लगाने का प्रावधान है। अधिक से अधिक लोग मास्क पहनें और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, यह सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ‘रोको टोको’ कार्यक्रम चला रही है। एमपी के गृह मंत्री की ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब राज्य में पिछले 24 घंटों में 1,033 नए कोविड-19 मामले दर्ज किए गए हैं। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने गुरुवार को समाचार एजेंसी एएनआई को बताया, “यह एक दिन पहले दर्ज की गई संख्या से लगभग दोगुना है जो चिंता का विषय है। लेकिन हमें घबराना नहीं चाहिए। हमें सभी कोविड-उपयुक्त व्यवहार का पालन करना चाहिए।”

मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच यहां के गृह मंत्री ने सख्त चेतावनी जारी की है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि वर्तमान में कोरोना वायरस मामलों की संख्या में वृद्धि के बावजूद लॉकडाउन या बाजार बंद करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। लेकिन उन्होंने इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों को सख्त चेतावनी दी है।

मंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार बाजारों में फेस मास्क नहीं पहनने पर जुर्माने की राशि बढ़ाने की योजना बना रही है। मिश्रा ने भोपाल में मीडियाकर्मियों से कहा, “मध्य प्रदेश में लॉकडाउन या बाजार बंद करने का गृह विभाग के पास कोई प्रस्ताव नहीं है। हम फेस मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना राशि बढ़ाने की योजना बना रहे हैं और खुली जेल स्थापित करने पर भी विचार कर रहे हैं।”

उन्होंने कहा, “दैनिक संक्रमण मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। हमने कल कुछ और प्रतिबंध लगाए, जिसमें शादी समारोहों में 250 लोगों की संख्या सीमित की है। केवल 50 लोगों को अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति है। मैंने अधिकारियों को अस्पतालों में बिस्तर बढ़ाने का निर्देश दिया है।” बुधवार को राज्य में कोविड-19 के 594 नए मामले दर्ज किए गए। मंगलवार को यह संख्या 308 थी। एक सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि राज्य में अब तक 10,46,75,955 कोविड-19 वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है।

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