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मप्र: व्यापमं घोटाले में CBI कोर्ट ने दो आरोपियों को 7-7 साल की सजा सुनाई…

भोपाल। सीबीआई की विशेष अदालत ने व्यापमं के दो आरोपियों को सजा सुनाई है। न्यायाधीश नीति राज सिंह सिसोदिया ने मामले में दो आरोपियों को सात सात वर्ष के कठोर कारावास और अर्थ दंड से दंडित किया है। आरोप है कि इन दोनों ने पीएमटी परीक्षा में पास कराने के लिए छात्रों से पैसे लिए थे। दोनों आरोपियों को धारा 419, 420, 467, 470, 468 सहित 120 बी के तहत दंडित किया गया।

सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक सतीश दिनकर ने बताया कि व्यापमं द्वारा वर्ष 2013 में मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित की थी। जिसमें परीक्षार्थी ओम प्रकाश त्यागी पिता परशुराम त्यागी के स्थान पर परीक्षा दिलाने के लिए दलाल सतीश जाटव पिता दाताराम जाटव ने प्रखर त्रिवेदी को पैसा देकर परीक्षा में बिठाया और रूप ओम प्रकाश त्यागी परीक्षा में पास हुआ।

ओम प्रकाश त्यागी व सतीश जाटव के मध्य परीक्षा पास कराने का सौदा 125000 में तय हुआ था। यह राशि कुछ नगद और कुछ राशि का भुगतान बैंक के माध्यम से किया गया था। प्रकरण में दोनों आरोपी ओमप्रकाश त्यागी और सतीश जाटव को मूल्यवान प्रतिभूति के दस्तावेजों के कूटकरण, कूट रचित दस्तावेजों का बेईमानी पूर्वक असल के रूप में उपयोग में लाए जाने, छल और आपराधिक षड्यंत्र के लिए भारतीय दंड विधान की धारा 419, 420, 467, 471, 468 एवं सहित धारा 120 बी भा द वि के तहत दंडित किया गया। मध्य प्रदेश परीक्षा मान्यता प्राप्त परीक्षा अधिनियम के तहत के तहत दोषी पाए पर कारावास हुआ है। प्रकरण में विवेचना सीबीआई के निरीक्षक शिरीष पावडे द्वारा की गई थी।

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