छत्तीसगढ़

बेरोजगारी भत्ता के लिए पात्रता की शर्तें पूरी करना अनिवार्य : कलेक्टर

जीपीएम। कलेक्टर श्रीमती प्रियंका ऋषि महोबिया ने बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत शिक्षित बेरोजगार युवक- युवतियों से प्राप्त ऑनलाईन आवेदनों के सत्यापन हेतु आईटीआई गौरेला में बनाए गए दस्तावेज सत्यापन केंद्र का आज निरीक्षण किया। कलेक्टर श्रीमती प्रियंका ऋषि महोबिया ने सत्यापन कार्य में गति लाने के लिए व्यवस्था को और दुरुस्त करने तथा अलग-अलग सत्यापन दलों द्वारा दो पालियों में लगातार कार्य करने कहा, ताकि आवेदन लंबित नहीं हो।

कलेक्टर श्रीमती प्रियंका ऋषि महोबिया ने सत्यापन दल के कार्यों तथा बेरोजगारी भत्ता हेतु आवेदकों द्वारा भरे गए प्रपत्रों की बारीकी से जांच की और कहा कि भत्ता के लिए दो वर्ष पुराना जीवित रोजगार कार्यालय का पंजीयन, आय, निवास, जन्म तिथि आदि पात्रता की शर्तें पूरी करना अनिवार्य है।

कलेक्टर श्रीमती प्रियंका ऋषि महोबिया ने सत्यापन के लिए आवेदक को प्राप्त मेसेज की जानकारी ली। उन्होने सत्यापन दल को निर्देशित किया कि आवेदक द्वारा की गई ऑनलाइन एन्ट्री और सत्यापन केंद्र में निकाले गए प्रिंट आउट का मिलान करें तथा सभी प्रमाण पत्रों में आवेदक के हस्ताक्षर लें। कलेक्टर श्रीमती प्रियंका ऋषि महोबिया ने सत्यापन के लिए पहुंचे युवक-युवतियों से चर्चा भी की। निरीक्षण के दौरान जनपद सीईओ गौरेला डॉ. संजय शर्मा उपस्थित थे।

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