मध्य प्रदेश

जीएसटी विभाग ने जारी किया नोटिफिकेशन… बिना ई-वे बिल के सोना समेत सभी बहुमूल्य धातुएं लाना-ले जाना गैर कानूनी…

भोपाल। जीएसटी विभाग द्वारा सोना समेत सभी बहुमूल्य धातुओं के लिए ई-वे बिल अनिवार्य कर दिया गया है। इसके तहत मुंबई समेत दूसरे राज्यों के किसी भी शहर से 50 हजार रुपए से अधिक और प्रदेश में अन्य शहर से एक लाख रुपए से अधिक का सोना या अन्य बहुमूल्य धातुएं बिना ई-वे बिल के न तो लाई जा सकती हैं और न ही भेजी जा सकती हैं।

जीएसटी विभाग के नोटिफिकेशन के अनुसार अब मौजूदा भाव के आधार पर दूसरे राज्यों से एक तोला से अधिक और राज्य के भीतर से दो तोले से अधिक कीमत का सोना नहीं लाया-ले जाया जा सकता। जीएसटी विभाग ने इसका नोटिफिकेशन सोमवार को जारी कर दिया है। अब राज्य सरकार अपने कानून के तहत इस नियम को एक-दो दिन में नोटिफाई करेगी। अब तक सोना-चांदी, हीरा, मोती जैसी बहुमूल्य धातुओं के लिए ई-वे बिल की अनिवार्यता नहीं थी।

सिर्फ पार्ट-ए भरना होगा

जीएसटी विशेषज्ञ मुकुल शर्मा के मुताबिक कीमती धातुओं के व्यापारी को अब एक से दूसरे शहर सोना-चांदी, हीरा-मोती आदि लाने के लिए ई-वे बिल का पार्ट-ए भरना होगा। इस पार्ट में खरीदने और बेचने वाला टिन नंबर और पता होता है। इसमें दोनों शहरों का पिन नंबर डालना पड़ता है, लेकिन अब पार्ट-बी भरने से छूट दी गई है। अभी दोनों भरना होता है।

Back to top button