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आधार और पैन कार्ड की गलती को सुधरवाना हुआ आसान ..

नई दिल्ली। देश में नागरिकों को यूआईडीएआई की ओर से जारी की जाने वाली 12 अंकों की संख्या को आधार संख्या कहते हैं. आधार कार्ड का इस्तेमाल बैंकों, आयकर में पहचान, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में मुख्य रूप से होता है. यह एक पते और आईडी प्रूफ के रूप में भी कार्य करता है. इसके साथ ही पैन कार्ड 10 अंकों की संख्या वाला विशिष्ट पहचान संख्या है।

जहां आधार कार्ड पहचान और निवास स्थान के प्रमाण के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है, वहीं पैन कार्ड सभी वित्तीय लेनदेन का हिसाब रखने में आयकर प्राधिकरण की मदद करता है. ऐसे में यह दोनों ही हमारे लिए काफी महत्वपूरीण दस्तावेज होते हैं। अक्सर लोगों को इनमें नाम के गलत हो जाने के कारण दिक्कत का समाना करना पड़ता है। आधार कार्ड और पैन कार्ड में अपना नाम सही किया जा सकता है।

आधार कार्ड में अपना नाम सही करने के लिए आपको आधार नामांकन केंद्र पर जाकर आधार संशोधन फॉर्म भरना होगा। वहां पर फार्म में सही जानकारी भरने के साथ ही उन डॉक्यूमेंट की कॉपी भी अटैच करनी होगी जिसमें आपके सही नाम दर्ज हैं. इसके बाद आपको जानकारी अपडेट करने के लिए 25 से ₹ ​​30 तक भुगतान करना पड़ता है. इस प्रॉसेस को फॉलो करने के बाद आपका नाम सही हो जाएगा।

पैन कार्ड में नाम में गलती होने पर नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड वेबसाइट पर जाएं. यहां पर ‘Correction in Existing PAN’ के ऑप्शन को चुनें. इसके बाद कैटेगरी टाइप को चुनें. उन डॉक्यूमेंट की कॉपी भी अटैच करनी होगी जिसमें आपके सही नाम दर्ज हैं. ऐसा करने के बाद Submit ऑप्शन पर क्लिक करें. इन सबके लिए आपसे कुछ शुल्क लिया जाएगा. जिसके बाद अपडेटेड पैन कार्ड आवेदन के दिन से 45 दिनों में रजिस्टर्ड पते पर भेजा जाएगा।

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