छत्तीसगढ़मुंगेली

बिना कारण घर से निकलने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने जिला दंडाधिकारी पीएस एल्मा ने दिए निर्देश …

मुंगेली (अजीत यादव) । कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी पीएस एल्मा द्वारा लागू लाकडाउन का असर जिले के नगरीय क्षेत्रों में साफ देखने को मिल रहा है। जिला प्रशासन द्वारा लाकडाउन पर कड़ी नजर रखे हुए है। जिसके फलस्वरूप सड़को पर सन्नाटा पसरा हुआ है। घर से बिना कारण के बाहर निकलने और बेवजह इधर-उधर घूमने वालों पर पुलिस प्रशासन सख्ती से पेस आ रहा है।

उल्लेखनीय है कि नोवल कोरोना (कोविड-19)  के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम तथा स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रित रखने तथा बढ़ते कोरोना संक्रमण के चैन को तोड़ने के लिए 25 सितम्बर से 30 सितम्बर की मध्य रात्रि 12 बजे तक जिले के नगरीय क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर नगरीय क्षेत्रों में  लाकडाउन किया गया है।

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री एल्मा द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि केवल अतिआवश्यक कार्य पर ही बाहर निकलने के लिए अनुमति दी जाएगी। घर से बिना कारण से बाहर निकलने और बेवजह इधर-उधर घूमने वालो पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिये है। इस हेतु पुलिस द्वारा लगातार पेट्रोलिंग के माध्यम से लगातार निगरानी की जा रही है। बिना मास्क के बाहर निकलने पर 100 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया जाएगा, तथा दूसरी बार उल्लंघन होने पर दंड विधि संहिता की धारा 151 के तहत कार्यवाही की जाएगी।

फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देशों को पालन अनिवार्यतः रूप से करने के निर्देश दिये गये है। लाकडाउन को गंभीरता से पालन करने हेतु आम लोगों को समझाईश दी जा रही है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री एल्मा ने आम लोगों से लाकडाउन का अनिवार्य रूप से पालन करने और कोरोना कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के चैन को तोड़ने में सहभागिता सुनिश्चित करने की अपील की है।

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