मध्य प्रदेश

मानहानि मामले में जमानत पर चल रहे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर आरोप तय

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने 17 जुलाई 2014 को भोपाल कोर्ट में कराया था मुकदमा दायर

भोपाल। राजधानी भोपाल की एमपी एमएलए विशेष अदालत ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा द्वारा लगाए गए मानहानि के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर आरोप तय किए हैं। मामले में बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान दिग्विजय सिंह कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। उनके वकील ने विशेष न्यायाधीश विधान माहेश्वरी के समक्ष कोर्ट के समक्ष पक्ष रखा।

ज्ञात हो कि दिग्विजय सिंह ने चार जुलाई 2014 को इलेक्ट्रानिक एवं प्रिंट मीडिया के सामने आरोप लगाते हुए कहा था कि वीडी शर्मा एबीवीपी के महामंत्री रहे हैं, उनके द्वारा व्यापमं घोटाले में बिचौलिये का काम किया गया है। उक्त बयान के आधार पर वीडी शर्मा ने कहा था कि दिग्विजय सिंह के इस बयान को आम लोगों ने पढ़ा और सुना है, जिससे उनकी छवि काफी धूमिल हुई है। शर्मा ने 17 जुलाई 2014 को भोपाल कोर्ट में दिग्विजय के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी एवं विशेष न्यायाधीश विधान माहेश्वरी की कोर्ट ने धारा 500 के तहत पांच दिसंबर 2022 को प्रकरण स्वीकार किया था। इस मामले में दिग्विजय सिंह जमानत ले चुके हैं।

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