नई दिल्ली

आरक्षक भर्ती फर्जीवाड़ा मामले में CBI कोर्ट ने 2 आरोपियों को सुनाई 7-7 साल की सजा, 3 के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट…

नई दिल्ली। पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा-2013 में हुए फर्जीवाड़े मामले में मध्य प्रदेश सीबीआई कोर्ट ने मध्य प्रदेश 2 आरोपियों को सात-सात साल की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। वहीं 3 आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। गिरफ्तार होने के बाद अदालत उनको सजा सुनाएगी।

दरअसल, 2013 में व्यापम द्वारा आयोजित पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा में परीक्षार्थी जितेंद्र सिंह सेंगर, सत्येंद्र सिंह सेंगर और केशव सिंह बड़ेरिया ने अपनी जगह क्रमश: अमित आलोक, सतीश मौर्य व अज्ञात को बिठाया था। जिससे इस परीक्षा में तीनों आरोपी पास हो गए थे। मामले की खुलासा होने पर सीबीआई ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया। सीबीआई ने दोनों प्रतिरूपको अमित आलोक और सतीश को भी आरोपी बनाया था।

सीबीआई के स्पेशल जज नितीराज सिंह सिसोदिया ने आज पांचो आरोपियों को धारा 419, 420, 467, 468, एवं 471सहपठित धारा 120 बी भा.द.वि. तथा मध्य प्रदेश मान्यता प्राप्त परीक्षा अधिनियम के तहत दोषी माना और 2 को सजा 7-7 साल की सजा सुनाई। वहीं तीन आरोपी कोर्ट में पेश नहीं होने पर उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। गिरफ्तार होने के बाद कोर्ट उनको सजा सुनाएगा।

Back to top button