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देशमुख मामले में CBI की मांग पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री उद्धव को भेजा नोटिस …

मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीबीआई की ओर से दायर एक आवेदन के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को नोटिस जारी किया है। सीबीआई ने कोर्ट में आवेदन दायर कर राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ एजेंसी की जांच के लिए आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए उद्धव सरकार को निर्देश देने की मांग की है। सीबीआई ने दावा किया था कि उसके कर्मचारी को एक पुलिस अधिकारी की ओर से धमकी दी गई थी।

सीबीआई के वकील अनिल सिंह ने हाई कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार जांच में सहयोग नहीं कर रही है और दावा किया उसके कुछ अधिकारियों को एक सहायक पुलिस आयुक्त की ओर से धमकी भी दी गई थी। अदालत ने कहा कि हम सरकार को नोटिस जारी कर रहे हैं। उद्धव सरकार को नोटिस जारी करते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 11 अगस्त की तारीख तय की है।

पुलिस अधिकारियों को ओर से सीबीआई को धमकी दिए जाने के मामले पर स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश देते हुए कोर्ट ने कहा कि कृपया ऐसा अनुचित स्थिति पैदा न करें कि हमें उन पर (पुलिस) कार्रवाई करनी पड़े। कोर्ट ने उद्धव सरकार से कहा कि कृपया सुनिश्चित करें कि इस अदालत द्वारा दिए गए निर्देशों और पहले से पारित आदेशों का अक्षरश: पालन किया जाए।

वहीं, सीबीआई ने अपने आवेदन में कहा है कि उसने राज्य के खुफिया विभाग को एक पत्र लिखा था, पुलिस तबादलों और पोस्टिंग में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला द्वारा भेजे गए पत्र का विवरण मांगा था। लेकिन एसआईडी ने यह दावा करते हुए दस्तावेज उपलब्ध कराने से इनकार कर दिया कि वे चल रही जांच का हिस्सा हैं।

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