अरविंद केजरीवाल ने लोअर कोर्ट के आदेश को दी चुनौती, यूपी सरकार को नोटिस, जानें क्या है मामला …
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर जिले के औरंगाबाद में 8 साल पहले भाजपा और कांग्रेस पर अभद्र टिप्पणी पर दर्ज मुकदमे से उन्मोचित करने वाली याचिका लोअर कोर्ट से खारिज होने के आदेश को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सेशन कोर्ट में चुनौती दी है। सेशन कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार को नोटिस जारी की है।
केजरीवाल के अधिवक्ता रूद्र प्रताप सिंह मदन ने बताया कि वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान मुसाफिरखाना कोतवाली क्षेत्र के औरंगाबाद में एक जनसभा के दौरान अरविंद केजरीवाल पर भाजपा और कांग्रेस के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था। इसमें उन्होंने चुनावी सभा के दौरान किए गए कथन को संवैधानिक अधिकार बताते हुए लोअर कोर्ट से मुकदमा समाप्त करने की मांग की थी।
एमपी / एमएलए कोर्ट के मजिस्ट्रेट योगेश यादव ने बीते चार अगस्त को केजरीवाल की उन्मोचन अर्जी खारिज कर दी थी। आदेश से क्षुब्ध अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को सेशन कोर्ट में निगरानी याचिका दाखिल कर उसे चुनौती दी है। प्रभारी सेशन जज राजेश नारायण मणि त्रिपाठी ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर सुनवाई के लिए छह सितंबर की तारीख नियत की है। इससे पूर्व लोअर कोर्ट ने गुरुवार को अरविंद केजरीवाल पर आरोप तय करने के लिए उन्हें कोर्ट में 27 अगस्त को हाजिर रहने को भी कहा था।