मध्य प्रदेश

आचार संहिता के कारण लगा नीलामी पर ब्रेक, अब चुनाव आयोग की अनुमति के बाद ही होगी प्रक्रिया

भोपाल
 मध्य प्रदेश में नए वित्तीय वर्ष से नए शराब के ठेकों की प्रक्रिया के बीच लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से 190 शराब ठेकों के समूहों की नीलामी अटक गई है। ई-टेंडर के तीन चरण पूरे होने के बाद चतुर्थ चरण से 190 समूहों की नीलामी की प्रक्रिया की गई है, लेकिन चुनाव आयोग की अनुमति नहीं मिलने पर टेंडर नहीं खोले गए हैं।

हालांकि, आबकारी विभाग ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित स्क्रीनिंग कमेटी में इसका प्रस्ताव प्रस्तुत कर चार दिन पहले ही चुनाव आयोग को अनुमति के लिए प्रस्ताव भेज दिया है। अब वहां से अनुमति मिलने के बाद ही आगे की कार्यवाही की जाएगी।

आबकारी विभाग ने नीलामी के लिए दिया ये हवाला

दरअसल, आचार संहिता में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग को प्रेषित किए जाने वाले विभागों के प्रस्ताव का परीक्षण /अनुशंसा करने के लिए स्क्रीनिंग कमेटी का गठन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में किया गया है। स्क्रीनिंग कमेटी को विभाग को अपने प्रस्ताव में यह भी औचित्य दर्शाना होता है कि प्रस्ताव क्यों अत्यंत महत्वपूर्ण है और निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने तक इसे क्यों नहीं रोका जा सकता है।

चूंकि शराब ठेकों की अवधि 31 मार्च को पूरी हो रही है इसलिए नीलामी कर नए सिरे से ठेेके दिए जाने हैं, इस प्रक्रिया की अनिवार्यता का हवाला देकर आबकारी विभाग ने आयोग से इसके लिए अनुमति मांगी है।

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