छत्तीसगढ़बिलासपुर

फर्जी अंकसूची से नौकरी हथियाने वाला कर्मचारी सेवा से बर्खास्त, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम के तहत की गई कार्रवाई …

बिलासपुर। औषधालय सेवक के पद पर फर्जी अंकसूची प्रस्तुत कर नौकरी हथियाने वाले कर्मचारी को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। मामला आयुर्वेद विभाग के अंतर्गत कोटा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का है।

औषधालय सेवक के पद पर प्रदीप कुमार माथुर पिता जमुना प्रसाद माथुर ने वर्ष 2013 में फर्जी अंकसूची के जरिए नौकरी पाई थी। उन्होंने नौकरी के लिए दिये गये आवेदन में पूर्व माध्यमिक समतुल्यता प्रमाण पत्र परीक्षा 2008 की शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था। उनका रोल नम्बर 58564 था और उन्हें पूर्णांक 500 में 485 अंक हासिल किये थे।

उनकी मार्कशीट को जारी करने वाली संस्था जिला परियोजना अधिकारी जिला साक्षरता मिशन प्राधिकरण कोरबा से सत्यापन कराया गया। उनकी रिकार्ड में उक्त नाम एवं रोल नम्बर दर्ज नहीं होने के कारण उन्होंने मार्कशीट को फर्जी करार दिया।

लिहाजा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1966 के प्रावधानों के अनुसार आरोप सिद्ध होने पर जिला आयुर्वेद अधिकारी ने 21 नवम्बर को प्रदीप कुमार माथुर को शासकीय सेवा से बर्खास्त करने का आदेश जारी किया है।

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