मध्य प्रदेश

क्लीनिक में घुसकर डॉक्टर की पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी को मिली पांच साल बाद आजीवन कारावास की सजा

इंदौर
क्लीनिक में घुसकर डॉक्टर की पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी को विशेष न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही अर्थदंड भी लगाया है। घटना पांच साल पहले 6 जून 2019 की, रेसकोर्स रोड पर स्थित डॉ. रामकृष्ण वर्मा का नर्सिंग होम की है। आरोपी ने डॉक्टर के बेटे को भी चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था।

डॉक्टर की अनुपस्थिति में घटना
आरोपित ने 6 जून 2019 को रेसकोर्स रोड स्थित ग्रेटर मालवा नर्सिंग होम में वारदात को अंजमा दिया था। यह क्लीनिक डा. रामकृष्ण वर्मा का था। घटना वाले दिन डॉ. वर्मा किसी काम से दिल्ली गए थे। उनकी गैर मौजूदगी में हत्यारा रफीक खान वहां पहुंचा और उसने डॉ. वर्मा की पत्नी लता वर्मा से अपनी पत्नी का उपचार करवाने की बात कही।

आरोपी ने डॉक्टर की पत्नी को मारा चाकू
लता वर्मा ने डॉक्टर के दिल्ली जाने की बात कही, इस पर रफीक वहां से चला गया। कुछ देर बाद रफीक दोबारा क्लीनिक पर आया और बहस करने लगा। इस दौरान उसने चाकू निकाला और लता पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। उसने महिला के पेट, सीने पर चाकू से कई वार किए। पास ही मोबाइल चला रहे लता के नातिन ने तुरंत इसकी जानकारी अपने मामा अभिषेक को दी। अभिषेक मां लता को बचाने पहुंचा तो हत्यारे ने उस पर भी चाकू से हमला कर उसे घायल कर दिया। दोनों घायलों को तुरंत अस्पताल ले जहां डॉक्टरों ने लता को मृत घोषित कर दिया।

डॉक्टर के पास इलाज करा रहा था आरोपी
पुलिस ने हत्यारे रफीक के खिलाफ हत्या और हत्या के प्रयास का प्रकरण दर्ज किया था। पुलिस के अनुसार रफीक डॉ. वर्मा से त्वचा से संबंधित किसी बीमारी का लंबे समय से उपचार करा रहा था। जिला लोक अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि विशेष न्यायाधीश डीपी मिश्रा ने प्रकरण में निर्णय पारित करते हुए हत्यारे रफीक खान को आजीवन कारावास और 6 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया।

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