पदोन्नति में आरक्षण: सरकार को लगा झटका
बिलासपुर। छग हाईकोर्ट से एक बार फिर सरकार को झटका लगा है और पदोन्नति के मामले में आरक्षण देने के फैसले पर फिलहाल कोर्ट ने रोक लगा दी है। आने वाले 20 जनवरी 2020 को इस मामले में फिर सुनवाई होगी।
मालूम हो कि राज्य सरकार ने बीते 22 अक्टूबर को एक अधिसूचना जारी कर प्रदेश में पदोन्नति में आरक्षण नियम लागू कर दिया था। इसके खिलाफ विष्णु पी तिवारी और गोपाल सोनी ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर सरकार के द्वारा जारी अधिसूचना को गलत ठहराते हुए चुनौती देकर रद्द करने की मांग की है। आज इस मामले में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रामचंद्रन तथा पीपी साहू की युगल बेंच एक में सुनवाई हुई जिसमें राज्य सरकार की ओर से आए जवाब से कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ। कोर्ट ने इस मामले में आगे सुनवाई की तिथि अगले माह की 20 तारीख निर्धारित करते हुए इस सरकार के फैसले के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है। इस तरह आरक्षण के बाद पदोन्नति में आरक्षण के मामले में भी सरकार को झटका लगा है।