मध्य प्रदेश

सीएम राइज स्‍कूल के प्रभारी प्राचार्य व शिक्षक को किया निलंबित, पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज

देवास.
सीएम राइज स्कूल की छात्राओं के साथ छेड़छाड़ करने पर जिला पंचायत सीईओ हिमांशु प्रजापति ने सीएम राइज विद्यालय बागली के प्रभारी प्राचार्य शासकीय अय्युब खान और शासकीय सीएम राइज विद्यालय बागली के प्राथमिक शिक्षक जयप्रकाश वर्मा को तत्‍काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

बता दे कि जिला पंचायत सीईओ ने यह कार्रवाई मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम 1966 के प्रावधान और मध्य प्रदेश पंचायत अध्यापक संवर्ग नियोजन एवं सेवा की शर्तें नियम के अनुसार किया है। निलंबन के दौरान खान और वर्मा का मुख्यालय कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला देवास रहेगा । इन्हें निलम्बन काल में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करने की पात्रता होगी।

आरोपितों पर दर्ज किया गया है मुकदमा
गौरतलब है कि दोनों आरोपितों के खिलाफ बागली थाने में शनिवार को छेड़छाड़, अजा-अजजा एक्ट सहित पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज किया गया था।

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