लखनऊ/उत्तरप्रदेश

पूर्व सांसद व दस्यु ददुआ के भाई बालकुमार की संपत्ति कुर्क करने का आदेश …

लखनऊ। धोखाधड़ी के मामले में गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद भी दस्यु ददुआ के भाई व पूर्व सांसद बालकुमार पटेल की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। इस पर गुरुवार को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्टे्रट द्वितीय गरिमा सिंह ने आरोपित बाल कुमार पटेल की संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए।

विशेष अभियोजक अंबिका व्यास ने बताया कि शहर कोतवाली के स्वराज कॉलोनी निवासी रमाकांत त्रिपाठी ने पूर्व सांसद बालकुमार पटेल और बर्खास्त लेखपाल भानु चतुर्वेदी के खिलाफ 65 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप है कि मौरंग खदान ठेका में पार्टनर बनाने का लालच देकर ये रुपये लिए गए थे।

पार्टनर नही बनाने पर रुपये वापस मांगे गए तो उन्हें धमकाया गया। विवेचक की ओर से मामले का आरोप पत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। विचाराधीन मामले में पूर्व सांसद बालकुमार पटेल निवासी मिर्जापुर और बर्खास्त लेखपाल भानु चतुर्वेदी के विरुद्ध पहले हाजिर होने का नोटिस जारी किया गया था।

इसके बाद जमानती वारंट जारी हुआ। बावजूद इसके अदालत में हाजिर नहीं हुए तो गैर जमानती वारंट जारी हुआ। 22 अगस्त को अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए डीजीपी को आदेश जारी किया कि पूर्व सांसद को गिरफ्तार कर 29 अगस्त तक न्यायालय में पेश किया जाए। लेकिन पुलिस पूर्व सांसद को गिरफ्तार नहीं कर सकी। गुरुवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मामले में सुनवाई करते हुए पूर्व सांसद की संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी कर दिया। मामले में अगली सुनवाई पांच सितंबर को होगी।

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