राजस्थान

बोर्ड परिक्षाओं में गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं होगी : शिक्षा मंत्री

जयपुर.

शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं का संचालन पारदर्शी तरीके से करने तथा नकल की रोकथाम के लिए हरसंभव प्रभावी कदम उठाए जाने संबंधी निर्देश अधिकारियों को दिए। वे शनिवार को शासन सचिवालय में उच्चाधिकार समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कार्यप्रणाली, परीक्षाओं के संचालन संबंधी व्यवस्थाओं और प्रोटोकॉल संबंधी प्रजेंटेशन के दौरान अधिकारियों को ये निर्देश दिए।

उल्लेखनीय है कि प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की उच्च माध्यमिक, उच्च माध्यमिक (व्यावसायिक) एवं वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षाएं 29 फरवरी से तथा माध्यमिक, माध्यमिक (व्यावसायिक) एवं प्रवेशिका परीक्षाएं 07 मार्च से प्रारंभ होना प्रस्तावित है। बैठक में इसके टाइम टेबल का अनुमोदन किया गया। शिक्षा मंत्री ने बैठक में कहा कि परीक्षाओं में नकल को रोकने के लिए सभी परीक्षार्थियों के लिए यह स्पष्ट गाइडलाइन जारी की जाए कि वे परीक्षा केन्द्र पर क्या-क्या चीजें लेकर आ सकते हैं और क्या नहीं। किसी भी कीमत पर नकल नहीं हो इसके लिए सभी प्रकार की आवश्यक सावधानी बरती जाए। उन्होंने कहा कि जिन कार्मिकों के खिलाफ पहले से आरोप हो या विभागीय जांच प्रस्तावित हो उन्हें परीक्षाओं से जुड़ी कोई जिम्मेदारी नहीं दी जाए।

उन्होंने कहा कि यदि कोई कर्मचारी परीक्षाओं में गड़बड़ी करने में संलिप्त पाया जाए, उससे परीक्षार्थियों को हुए नुकसान का मूल्यांकन धन के रूप में वसूल किया जाए और दोषियों से वह राशि वसूलने की व्यवस्था भी की जाए। परीक्षाओं की शुचिता बनाए रखने के लिए सीसीटीवी कैमरों, वीडियोग्राफी और माइक्रोआब्जर्वर के जरिए परीक्षा केन्द्रों की मॉनिटरिंग करने संबंधी निर्देश भी उन्होंने दिए। दिलावर ने कहा कि परीक्षाओं के बाद जिन वीक्षक/परीक्षकों द्वारा कॉपी जांच की जाती है, उनके लिए जांच के बाद कॉपी पर कार्य पूर्ण होने का समय लिखने की गाइडलाइन भी जारी की जाए। साथ ही कॉपी जांच का कार्य पूरा होते ही परीक्षार्थियों के अंक भेजना सुनिश्चित हो। परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद पात्र उत्तीर्ण विद्यार्थियों को शीघ्रता से छात्रवृतियों का लाभ जारी करने हेतु कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश भी शिक्षा मंत्री ने दिए।

इस दौरान स्कूल शिक्षा विभाग के शासन सचिव  नवीन जैन ने कहा कि परीक्षा में नकल रोकने और पारदर्शिता बनाए रखने के संबंध में पहले से विद्यमान प्रोटोकॉल की समीक्षा करते हुए पुलिस, प्रशासन एवं अन्य पक्षों से प्राप्त सुझावों के आधार पर अपडेटेड प्रोटोकॉल तैयार कर जारी किया जाएगा।

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